जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट-मोबाइल सेवाओं को तुरंत बहाल करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर मौजूदा हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि जम्मू और कश्मीर के सभी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं और फिक्स्ड लैंडलाइन फोन सेवाओं को तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया जाए। बता दें कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से राज्य के कुछ जिलों में मोबाइल और इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई थी। लेकिन वर्तमान में इसमें ढील जा रही है।

PIL filed in SC for immediately restore internet services in all hospitals in Jammu and Kashmir

बता दें कि जम्मू-कश्मीर में मोबाइल और इंटरनेट बंद करने को लेकर सरकार ने कहा था कि राज्य की सुरक्षा को देखते हुए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। सरकार यह पहले ही साफ कर चुकी है कि जम्मू-कश्मीर में ये पाबंदी कुछ दिनों के लिए हैं, धीरे-धीरे सभी सुविधाएं बहाल कर दी जाएगी। हालांकि कुछ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल की सुविधाएं शुरू भी कर दी गई हैं।

बता दें कि नरेंद्र मोदी के दोबारा सत्ता में वापसी के बाद पांच अगस्त को सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐलान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने पांच अगस्त को राज्यसभा में अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐलान किया। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के साथ-साथ सरकार ने यह लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित राज्य बनाने का ऐलान किया। वहीं जम्मू-कश्मीर को भी केंद्र शासित राज्य की श्रेणी में रखा गया है।

अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से कुछ घंटे पहले ही जम्मू-कश्मीर के नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्रियों को नजरबंद रखा गया है। साथ में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सरकार की ओर से जारी ताजा जानकारी के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं।

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