2000 रु के नोटों को चलन से वापस लेने के RBI के फैसले के खिलाफ दिल्ली HC में दर्ज की गई PIL
भारतीय रिवर्ज बैंक ने पिछले दिनों दो हजार रुपये के नोट को चलन से बाहर कर दिया है। आरबीआई के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनिहत याचिका दाखिल की गई है।

दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने के आरबीआई के फैसले को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की गई है। इस जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है।
जनहित याचिका ये तर्क दिया गया है कि 2016 में छापी गई 2000 रुपये की मूल्य की नोट बाद में मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ बहुत अच्छी स्थिति में है और स्वच्छ नोट नीति के तहत या अन्यथा चलन से वापस लेने की आवश्यकता नहीं है।
पीआईएल में ये भी तर्क दिया गया कि बेहतर सुरक्षा मूल्यवर्ग के साथ अच्छी गुणवत्ता की छपाई के लिए छपाई लागत के रूप में सरकारी खजाने से हजारों करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। अगर ऐसे नोटों को बिना किसी वैध वैज्ञानिक कारणों के अनावश्यक रूप से संचलन उपायों से वापस ले लिया गया है तो इन पर लगे हजारों करोड़ रुपये बर्बाद हो जाएंगे।
बुधवार को दो हजार के नोट बदलने का दूसरा दिन था, नोटों की कमी के कारण कुछ बैंक शाखाओं में नकदी खत्म हो गई और वापस लिए गए 2000 के करेंसी नोटों को बदलने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई।
सूत्रों के अनुसार पहली छमाही के दौरान कुछ बैंक ब्रांच में अनुमान से अधिक मांग के कारण अस्थायी रूप से 500 रुपये और कम कम मूल्य की नोटों की कमी हुई।
सूत्रों ने बताया कि ग्राहकों को करेंसी चेस्ट से पैसा आने तक कुछ देर इंतजार करना पड़ा। हालांकि कई बैंंकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि नोट बदलने के लिए नोटों की कमी की कोई बड़ी शिकायत नहीं है।
केनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) भवेंद्र कुमार ने कहा, हम 2,000 रुपये के नोटों की सुचारू विनिमय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सर्कल में अपनी सभी शाखाओं में 500, 200 और 100 मूल्यवर्ग के नोटों की निरंतर आपूर्ति बनाए रख रहे हैं।
रिज़र्व बैंक ने 19 मई को 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने की घोषणा की और 30 सितंबर तक एक बार में 20,000 की सीमा तक ऐसे नोटों को बदलने की अंतिम तारीख निश्चित की है।
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