यूपी में घरों पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल

नई दिल्ली, 15 जून: उत्तर प्रदेश में आरोपियों के घरों पर बुल्डोजर चलाए जाने के के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल (16 जून) सुनवाई करेगा। जमीयत उलेमा हिन्द संगठन की ओर से ये याचिका दायर की गई है। जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उचित नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए बिना इस तरह की कार्रवाई गैर कानूनी है और इस पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही इस गैरकानूनी विध्वंस में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी याचिका में की गई है।

 prayagraj

उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में पैंगंबर पर टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों के घरों को प्रशासन ने ढहा दिया। इसमें प्रयागराज के जावेद मोहम्मद के घर को ढहा देने का मामला सबसे ज्यादा चर्चा में है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

ये मांग की गई है याचिका में

जमीयत ने अपनी याचिका में कहा है कि कानूनन किसी भी विध्वंस कार्रवाई से पहले पंद्रह दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए और पार्टी को विध्वंस अभियान से पहले अपने विचार स्पष्ट करने का उचित मौका दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून का उल्लंघन कर अवैध तोड़फोड़ अभियान शुरू कर रही है। जिससे मुसलमानों में भय और दहशत का माहौल पैदा हो गया है. इसलिए न्यायालय उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल विध्वंस कार्य को रोकने का आदेश जारी करे। साथ ही ये आदेश दे कि अगर किसी अवैध भवन को गिराना है तो कानून का पालन करते हुए कार्रवाई की जाए।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+