तिरुपति मंदिर में पूजा करने के लिए 16 साल इंतजार करता रहा ये शख्स, अब मिलेंगे 45 लाख रुपये!
तिरुपति मंदिर में पूजा करने के लिए 16 साल इंतजार करता रहा ये शख्स, अब मिलेंगे 45 लाख रुपये!
Tirupati Temple: तमिलनाडु के तिरुमाला स्थित तिरुपति देवस्थानम (TTD)में हर साल करोड़ों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। वहीं अब विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुमाला मंदिर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। तिरुपति बालाजी का एक भक्त पिछले 16 साल से भगवान के दर्शन और पूजा करने का इंजतार कर रहा है। वहीं अब इस भक्त को दर्शन तो नहीं मिले लेकिन मंदिर के ट्रस्ट को इन्हें 45 लाख रुपये देने पड़ेगे।
16 साल तक भक्त को पूजा करने का नहीं मिला मौका
दरअसल यहां की कंज्यूमर कोर्ट ने 16 साल तक भक्त को पूजा करने का मौका ना देने पर मंदिर पर 45 लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है।
2006 में इस शख्स ने करवाई थी बुकिंग
तिरुमाला मंदिर में हर साल करोड़ों श्रद्धालु तिरुपति देवस्थानम के दर्शन करने आते हैं। लोग दर्शन के लिए अपनी बुकिंग महीनों पहले करवा लेते हैं, रिपोर्ट के मुताबिक केआर हरि भास्कर नाम के शख्स ने साल 2006 में वस्त्रलंकार सेवा (जिसमें भक्त की ओर से तिरुपति बाला जी का श्रृंगार और कपड़े पहनाए जाते हैं) के लिए 12,250 रुपये में बुकिंग की थी । बेंगलुरू: दिन में निकल रही कड़क धूप, शाम होते ही क्यों हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ?
2020 में स्लॉट बुकिंग दी थी लेकिन....
वहीं, इसके बाद मंदिर ने उन्हें साल 2020 में स्लॉट बुकिंग दी थी लेकिन 16 साल बाद भी उसे दर्शन नहीं मिल पाए तो मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ वो कस्टमर कोर्ट पहुंच गया।
कोरोना महामारी के चलते मंदिर ने बुकिंग रद्द कर दी
केआर हरि भास्कर को 2020 में स्लॉट बुकिंग दी लेकिन कोरोना महामारी के चलते मंदिर 80 दिनों तक बंद रहा। वहीं, मंदिर के खुलने के बाद भी वस्त्रलंकार सहित सभी अर्जित सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और ऐसे में मंदिर ने भास्कर की बुकिंग रद्द कर दी और उन्हें वीआईपी ब्रेक दर्शन या रिफंड का आप्शन दिया।
कंज्यूमर कोर्ट पहुंचे भाष्कर के पक्ष में कोर्ट ने दिया ये आदेश
इन सबके बाद भास्कर ने वस्त्रलंकार सेवा को पुनर्निर्धारित करने के लिए कहा, हालांकि, मंदिर प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं था और रिफंड लेने के लिए कहा लेकिन भाष्कर इस बात के लिए तैयार नहीं हुए और भास्कर इस मामले को लेकर तमिलनाडु के सलेम स्थित कंज्यूमर कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में पूरा मामला सुनने के बाद यह तय हुआ कि या तो टीटीडी मंदिर निकाय से भास्कर को 2006 से आज तक हर साल 6% ब्याज की दर से 12,250 रुपये की राशि लौटा दी जाए। ।
45 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए
इसके साथ ही सही समय पर दर्शन न करने या वस्त्रलंकार सेवा के लिए भक्त के लिए नई तिथि निर्धारित करने पर 45 लाख रुपये का जुर्माना अदा करें। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद टीटीडी को आदेश दिया है कि या तो भक्त को दर्शन के लिए बुकिंग की नई तारीख दी जाए या फिर 45 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए!