कर्नाटक सरकार ने बदला नियम, अब दिल्ली और चेन्नई से आने वालों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइंस

नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने दिल्ली और चेन्नई से आने वालों के लिए नियमों में बदलाव किया है। कर्नाटक सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यह फैसला किया है। इस फैसले के तहत मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि दिल्ली और चेन्नई से कर्नाटक आने वाले लोगों को 3 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहना होगा। वहीं तीन दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहने के बाद उन्हें 11 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा।

The two officials of the Indian High Commission to Pakistan who went missing and were reportedly arrested earlier today, have been released and are back at the Indian mission:

आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं चेन्नई में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के बाद सरकार ने अब दिल्ली और चेन्नई से आने वाले के लिए 3 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 11 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें कि मुंबई से कर्नाटक आने वाले लोगों को 7 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होता है। इसके अलावा 7 दिन का होम क्वारंटीन में रहना होता है।

वहीं कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र, दिल्ली, चेन्नई के अलावा दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए कोई अलग क्वारंटीन रूल्स नहीं बनाए है। महाराष्ट्र, चेन्नई, दिल्ली के अलावा देश के दूसरे किसी भी राज्य से आने वाले लोगों को 17 दिन का होम क्वारंटीन रहना होगा। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की वजह से कोविड-19 के मामले न बढ़े। ऐसे में सरकार ने क्वारंटीन के नियमों को सख्त किया है।

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