पहलू खान लिंचिंग केस में अलवर कोर्ट आज सुना सकता है फैसला
नई दिल्ली। चर्चित पहलू खान लिंचिंग केस में राजस्थान का अलवर कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। गो तस्करी के आरोप में साल 2017 में 55 साल के पहलू खान की कथित गो-रक्षकों ने पिटाई की थी, पहलू खान व उसके बेटे मवेशी लेकर नुंह जा रहे थे। गो रक्षको को शक था कि ये गो-तस्करी कर रहे हैं। गोरक्षकों की पिटाई से गंभीर रूप से घायल पहलू खान की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गयी थी।

पहलू खान की हत्या के मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें 2 नाबालिग हैं। आज इन सातों आरोपियों पर अलवर की अदालत फैसला सुनाएगा। इस केस में नाबालिग आरोपियों की जुवेनाइल कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस मामले में सुनवाई 7 अगस्त को पूरी हो गई थी। पीड़ित पक्ष की तरफ से इस मामले में 44 गवाह पेश किए गए थे।
अलवर अपर जिला व सेशन जज सं.1 सरिता स्वामी की अदालत में बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले को बहरोड़ से एडीजे कोर्ट नं.1 में ये मामला स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके बाद इस केस में नियमित सुनवाई हुई। कोर्ट में जज सरिता स्वामी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 7 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
इस मामले में पुलिस ने दो केस दर्ज किए थे। एक एफआईआर पहलू खान की हत्या के मामले में दर्ज की गई थी जबकि दूसरी एफआईआर बिना कलेक्टर की अनुमति के मवेशी ले जाने पर पहलू खान और उसके बेटों के खिलाफ की गई थी। दूसरे मामले में पहलू खान और उसके बेटों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई है। गो तस्करी के मामले में पहलू खान के दो बेटों और एक ट्रक ऑपरेटर के खिलाफ राजस्थान पुलिस दोबारा जांच करेगी।










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