नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाना अवैधानिक- हाई कोर्ट
पटना। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार को जदयू विधायक दल का नेता चुने जाने को अवैध ठहराया है। शनिवार को 130 विधायकों ने जीतन राम माझी को दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया था।

हाई कोर्ट का फैसला नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। नीतीश कुमार 130 विधायकों को लेकर कल शाम से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। माना जा रहा है कि आज शाम को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार सभी विधायकों की परेड करा सकते हैं.
आज शाम को जदयू, आरजेडी, कांग्रेस ओर लेफ्ट के 15 नेताओं का एक दल राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मुलाकात करेगा। माना जा रहा है नीतीश कुमार की अपील पर आज राष्ट्रपति अपना कोई फैसला आज दे सकते हैं। आप को बता दें कि बिहार के राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी ने बिहार के घमासान पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है।
वहीं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार करने वाले मुख्यमंत्री मांझी का दावा है कि उनके पास पूर्ण बहुमत हैं और वह विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित कर सकते हैं। वहीं मांझी ने विधानसभा में गुप्त मतदान की भी गुजारिश की है।












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