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PAN-Aadhaar लिंक कराने की तारीख CBDT ने बढ़ाई

By Rahul Sankrityayan
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Aadhaar-Pan linking deadline extended to June 30 | वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन-आधार लिंकिंग की नई समय सीमा तय की है। इससे पहले कर विभाग की नीति बनाने वाली संस्था ने 31 मार्च की मौजूदा अंतिम तिथि तय की थी। नए आदेश में कहा गया है कि पैन-आधार को लिंक कराने की नई अंतिम तिथि 30 जून 2018 होगी। आदेश में कहा गया है कि आई-टी रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन-आधार लिंक करन की समयसीमा 'इस मामले पर विचार' के बाद बढ़ाई जा रही। सर्वोच्च न्यायालय ने समय सीमा में विस्तार के लिए आदेश दिया था। बता दें कि पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बायोमेट्रिक स्कीम की वैधता और सक्षम कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। बायोमेट्रिक आईडी (आधार) के साथ अपने स्थायी अकाउंट नंबर (पैन) को जोड़ने के लिए सरकार द्वारा दिया गया चौथा विस्तार है।

PAN-Aadhaar लिंक कराने की तारीख CBDT ने बढ़ाई

सरकार ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के साथ-साथ नए पैन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य आधार का हवाला दिया है। आयकर अधिनियम की धारा 13 9 एए (2) का कहना है कि 1 जुलाई, 2017 तक के सभी पैन और आधार प्राप्त करने के लोगों को दोनों कार्ड लिंक कराना होगा।

5 मार्च तक अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक, करीब 16 करोड़ 65 लाख पैन से अधिक, लगभग 33 करोड़ में से, आधार के साथ जोड़ा गया है। इससे पहले दोनों को जोड़ने के लिए पहले की तारीखें 31 जुलाई, 31 अगस्त और 31 दिसंबर, 2017 थी। इस साल लिंक कराने के लिए 31 मार्च आखिरी दिन था।

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English summary
PAN-Aadhaar linking deadline extended to June 30 2018: CBDT
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