पहले दिन जारी हुए 1.7 लाख से अधिक ई-वे बिल, जानिए खास बातें

वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि आज तक ई-वे बिल पोर्टल पर 10,96,905 करदाता पंजीकृत हुए हैं। इसमें 19,796 ट्रांसपोर्टरों ने खुद को ई-वे बिल पोर्टल पर पंजीकृत कराया है

नई दिल्ली। जीएसटी के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रानिक वे यानि ई-वे बिल (E way Bill) रविवार 1 अप्रैल से लागू हो गया। पहले दिन 1.71 लाख से ज्यादा ई-वे बिल जारी किए गए हैं। इस प्रणाली के तहत कारोबारी अथवा ट्रासंपोर्टर को 50,000 रुपए से अधिक मूल्य का माल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर जी.एस.टी. निरीक्षक के समक्ष ई-वे बिल पेश करना होगा।

'ई-वे बिल पोर्टल पर 10,96,905 करदाता पंजीकृत हुए'

'ई-वे बिल पोर्टल पर 10,96,905 करदाता पंजीकृत हुए'

वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि आज तक ई-वे बिल पोर्टल पर 10,96,905 करदाता पंजीकृत हुए हैं। इसमें 19,796 ट्रांसपोर्टरों ने खुद को ई-वे बिल पोर्टल पर पंजीकृत कराया है, जो जी.एस.टी. के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा, 'एक अप्रैल 2018 को शाम 5 बजे तक पोर्टल से 1,71,503 ई-वे बिल सफलतापूर्वक जारी किए गए। वहीं, जी.एस.टी. नेटवर्क (जी.एस.टी.एन.) के अधिकारियों ने कहा कि ई-वे बिल मंच सुचारू रूप से काम रहा है और कर्नाटक ने राज्य के भीतरभी माल ढुलाई के लिए ई-वे बिल जारी किए।

कर्नाटक में पहले से लागू है ई-वे बिल

कर्नाटक में पहले से लागू है ई-वे बिल

कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने राज्य के भीतर भी माल परिवहन के लिए ई-वे बिल प्रणाली को लागू किया। वह अंतर्राज्यीय माल ढुलाई के लिए पिछले साल सितंबर से ई-वे बिल मंच का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि पोर्टल की लोड क्षमता (भार वहन की क्षमता) का असली परीक्षण सोमवार से शुरू होगा क्योंकि सप्ताह के बाकी दिनों की तुलना में रविवार को कम बिल जारी हुए हैं।

ई-वे बिल की खास बातें

ई-वे बिल की खास बातें

  • ई वे बिल का यूनिक नंबर 15 दिन तक वैध रहेगा।
  • वैलिडिटी पीरियड के दौरान अगर सामान ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ तो पार्ट बी के फॉर्म में इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है।
  • पार्ट ए से जनरेट किया गया यूनिक नंबर पार्ट बी में अपडेट करने के लिए 15 दिन तक वैध रहेगा। इसके बाद ही वैधता शुरू होगी।
  • एयर, रेलवे या वेसल से सामान से ट्रांसपोर्ट करने पर ई वे बिल का पार्ट बी दिखाना होगा।
  • एयर, रेलवे या शिप से सामान के ट्रांसपोर्ट के पहले या बाद में ई वे बिल दिया जा सकेगा।
  • ऐसा जरुरी नहीं है कि जो सामान लेकर जा रहा है उसके पास ई वे बिल की कॉपी हो।

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