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OROP पर कांग्रेस बोली- ये राहुल गांधी की यात्रा का असर, बीजेपी ने किया पलटवार

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को वन रैंक वन पेंशन योजना में संशोधन को मंजूरी दे दी। सरकार द्वारा दी गई इस मंजूरी के बाद कांग्रेस का कहना है कि, भारत जोड़ो यात्रा का असर है जो सरकार ने ये फैसला लिया है। इसकी घोषणा राहुल गांधी की यात्रा के दिल्ली में प्रवेश करने से एक दिन पहले की गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि राहुल गांधी ने 21 दिसंबर को हरियाणा में पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। जहां उन्होंने सैनिकों की इस मांग का समर्थन किया था। जिसके बाद सरकार को फैसले की घोषणा करनी पड़ी।

कांग्रेस की इस टिप्पणी पर बीजेपी ने पटलवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जयराम रमेश की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी को अपनी भारत जोड़ो यात्रा का नाम बदलकर 'क्रेडिट ले लो यात्रा' कर देना चाहिए क्योंकि जयराम रमेश हर चीज का श्रेय चाहते हैं। पूनावाला ने कहा, इसके बजाय कांग्रेस को 43 साल तक वन पेंशन वन रैंक से इनकार करने, राफेल और जवानों को बुलेटप्रूफ जैकेट से वंचित करने का श्रेय लेना चाहिए।

जयराम रमेश ने कहा कि, सरकार ने पूर्व सैनिकों की पेंशन में संशोधन को लागू करने और उनके पेंशन बकाया को चुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चार बार विस्तार मांगा है। कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ओआरओपी के विषय पर मार्च 2023 तक का समय मांग था। रमेश ने कहा, "मुझे खुशी है कि दो दिन बाद कैबिनेट ने फैसला कर लिया है। यह 'भारत जोड़ो यात्रा' का असर है।

उन्होंने कहा, कई पूर्व सैनिकों ने 21 दिसंबर को राहुल जी से मेवात में मुलाकात कर यह बात कही थी कि उन्हें बकाया नहीं मिला है। उनका यह भी कहना था कि कनिष्ठ अधिकारियों को फायदा नहीं मिला है। हमने इस मुलाकात का प्रचार किया था। उन्होंने कहा, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन उस ओआरओपी योजना को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, जिसकी घोषणा संप्रग सरकार ने की थी।

केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, सेना के 25.13 लाख पेंशनरों को पेंशन की संशोधित दर से लाभ होगा और 2019 से एरियर दिया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया था कि इसका लाभ परिवार पेंशनधारकों के साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं एवं दिव्यांग पेंशनधारकों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा था कि फैसला एक जुलाई 2019 से प्रभावी होगा।

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