ओडिशा: संविधान SC-ST आदेश संशोधन विधेयक 2024 राज्यसभा में पारित, खुलेगा विकास का द्वार
Odisha News: अब ओडिशा में विकास का मार्ग खुल जाएगा। इसके लिए लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। यह विकास का मार्ग ओडिशा के आदिवासी समुदाय के लिए खुलेगा। संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 राज्यसभा में पारित किया गया। अब इस बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जाएगा।
राष्ट्रपति के आदेश के बाद राज्य के 62 एसटी समुदायों की सूची में दो नई प्रविष्टियां होंगी, जिससे यह बढ़कर 64 हो जाएगी। एसटी सूची में नई प्रविष्टियां मुका डोरा, मुका डोरा, नुका डोरा, नुका डोरा हैं जो वर्तमान में मौजूद हैं। अविभाजित कोरापुट जिला जिसमें कोरापुट, नबरंगपुर, रायगड़ा और मल्कानगिरी जिले शामिल हैं।

इसके अलावा कोंडा रेड्डी, कोंडा रेड्डी को भी शामिल किया जाएगा। इसी तरह एससी के रूप में सूचीबद्ध दो समुदायों - तमाडिया और तमुडिया - को एससी सूची से हटा दिया जाएगा और भूमिज श्रेणी के तहत एसटी सूची में शामिल किया जाएगा।
जिस निर्णय के लिए राज्य सरकार द्वारा 1978 से लेकर अलग-अलग समय पर प्रस्ताव भेजे गए थे, उसके कारण बड़ी संख्या में पात्र समुदाय जो एसटी सूची से बाहर हो गए थे और लाभ पाने से वंचित थे, अब उन्हें यह दर्जा मिल सकेगा। अनुसूचित जनजातियों को उनका हक, जिससे उन्हें 1950 से ही वंचित रखा गया था।
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