ओडिशा: बाल विवाह करने से बचाए गए बच्चों को 24 घंटे के अंदर CWC के सामने किया जाएगा पेश
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इस प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने नया कदम उठाया है।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इस प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने नया कदम उठाया है। उन्होंने जिला स्तर के अधिकारियों के लिए 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष ऐसी शादियों से बचाए गए प्रत्येक बच्चे को प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है।

देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले ऐसे बच्चों (सीएनसीपी) की नियमित आधार पर कम से कम छह महीने तक या बच्चे की शादी की उम्र पूरी होने तक निगरानी की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार या अभिभावक द्वारा कम उम्र में शादी के प्रयास को दोहराया नहीं जा रहा है। विभाग ने मंगलवार को जिला स्तरीय समाज कल्याण एवं बाल संरक्षण अधिकारियों को पत्र लिखा है।
बाल विवाह के अधिकांश मामलों में यह बात सामने आने के बाद निर्णय लिया गया कि बाल विवाह को अधिकारी रोक रहे हैं, लेकिन बच्चे को सभी जिलों में सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे मामलों में बाल विवाह निषेध अधिकारियों द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की घटनाएं बहुत कम होती हैं। बच्चों को समय पर आवश्यक हस्तक्षेप प्रदान नहीं किया जाता है, जिसके कारण बच्चे को भगाने, जल्दी शादी, यौन शोषण और श्रम के रूप में पीड़ित किया जाता है।
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