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अब बिना किसी झंझट के ऐसे निकालें अपने PF का पैसा, नहीं लेनी होगी एंप्‍लॉयर की मंजूरी

RPFO के इस फॉर्म की मदद से आपको अपने पीएफ का पैसा निकालने के लिए पुराने एंप्लॉयर की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी।

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Provident Fund: Now you can withdraw your PF money without approval of employer । वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। अगर आप नौकरीपेशा हैं तो पीएफ आपके लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। फिर चाहे आपकी नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट। आप पीएफ की मदद से अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा बचाकर अपने भविष्य के लिए धनराशी जमा करते हैं, लेकिन पीएफ निकालने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है। पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। अपने पुराने एंप्‍लॉयर से ट्रांसफर या निकासी के लिए फॉर्म पर मंजूरी लेनी होती है, लेकिन अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ से पीएफ निकाली के नियम में बदलाव किया है।

 पीएफ निकासी के नए नियम

पीएफ निकासी के नए नियम

ईपीएफओ ने पीएफ निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नया फॉर्म जारी किया है। इस फॉर्म की मदद से आपको अपने पीएफ का पैसा निकालने के लिए पुराने एंप्लॉयर की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इसके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होना चाहिए। यूएएन नंबर धारक ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

नहीं लेनी होगी एंप्लॉयर की मंजूरी

नहीं लेनी होगी एंप्लॉयर की मंजूरी

EPFO द्वारा जारी किए गए नए फॉर्म 19 के तहत आपको पुराने एंप्‍लॉयर से किसी तरह का प्रमाण या मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। आपको इस फॉर्म पर एंप्‍लॉयर के सिग्‍नेचर की आवश्‍यकता नहीं होगी। आपको बस आपना यूएएन नंबर एक्विेट करना है और अपना केवाई पूरा करना है। अगर आपने ये सब कर रखा है तो आप इस नई सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल ये सुविधा ऑफलाइन हैं, लेकिन जल्द ही इसे ऑनलाइन कर दिया जाएगा।

कब निकाल सकते हैं PF से पैसे

कब निकाल सकते हैं PF से पैसे

आपको बता दें कि अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो सेवा समाप्त होने के बाद आप अपने पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। वहीं अगर आपकी उम्र अगर 54 से अधिक है तो आप ब्‍याज सहित पीएफ का 90 फीसदी रकम निकाल सकते है। वहीं अगर किसी वजह से नौकरी छूटने पर अगर आप 2 महीनों से बेरोजगार है तो भी आप अपना पूरा पीएफ निकास सकते हैं।

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English summary
PF withdrawal is not a easy task. you need approval of your previous employer to withdraw money, but now is easy. EPFO Issued a News form 19, that help you to Withdraw you PF Money without approval of employer.
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