Provident Fund:अब इसके बिना नहीं निकाल पाएंगे पीएफ का पैसा, इस नियम में हुआ बदलाव

बेंगलुरु। देश में सभी नौकरी करने वालों का अपना प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) अकाउंट होता है। पहले पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने में ग्राहकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पैसा आसानी से निकाला जा सकता है। पहले पैसे निकालने में कई सप्ताह लग जाते थे। लेकिन अब ऑनलाइन क्‍लेम करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। इतना ही नहीं अगर आपको अपने पीएफ के बारे में जानकारी के संबंध में कोई सवाल है या कोई दिक्कत है तो वो जल्‍द ही दूर हो जाएगी।

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अब पीएफ खाते से एडवांस पैसे (फॉर्म 31) निकालने के लिए कर्मचारी को पासबुक या चेक की स्‍कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी। अभी तक इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी।

पीएफ खाताधारकों की समस्या ऐसे होगी दूर

युनिर्वसल एकाउंट नंबर यूएएन के जरिए कर्मचारी अपने पीएफ एकाउंट की जानकारी रखते हैं और अपने पीएफ खाते को देखरेख कर सकते हैं। यूएएन संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए इम्‍पलॉइ प्रॉविडेन्‍ट फंड ऑरगनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने केवाईसी संबंधित दिक्कतों को हल करने के लिए तीन दिवसीय सेटलमेंट पीरियड रखने का प्रस्ताव दिया है।

कॉनफेडरेश ऑफ इंडियन इंडस्‍ट्री के एक कार्यक्रम के दौरान सेन्‍ट्रल प्रॉवीडेंट फंड के कमिश्‍नर ने कहा कि कुछ कर्मचरियों को डेटा में गलतियों के कारण यूएएन जेनरेट करने में दिक्कत हो रही है। उन्‍होंने कहा कि फिलहाल हम एक वैकल्पिक प्रमाणीकरण की सोच रहे हैं। हम केवाईसी शिकायत के लिए तीन दिवसीय सेटलमेंट पीरियड की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

जिनके पास यूएनए उनके आधार नंबर से जुड़ा है उनके पास एक बैंक खाता और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है इन जानकारियों के आधार पर समस्या दूर करने की कोशिश की जाएगी। ईपीएफओ ने उत्‍पीड़न पर रोक लगाने के लिए जांच अवधि को अधिकतम दो साल तक सीमित करने के लिए अधिनियम में संसोधन करने का भी प्रस्ताव दिया है। उन्‍होंने कहा निरीक्षण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक ई निरीक्षण प्रणाली शुरु की जाएगी जिससे बहुत अधिक जरुरत पड़ने पर ही भौतिक निरीक्षण किया जाएगा।

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ऐसे निकाल सकते हैं पैसा

पीएफ का पैसा निकालने के लिए सबसे पहले आपको https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना होता है।

यहां, आपको अपने यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन या UAN)और पासवर्ड के साथ लॉगइन करना होगा।

इसके बाद होम पेज पर ऑनलाइन सर्विस कैटेगरी में जाना होगा।

इसके बाद आपको अपने रजिस्‍टर्ड बैंक अकाउंट के आखिरी 4 डिजिट को एंटर कर वेरिफाई करना होगा।

इसके बाद प्रोसिड फॉर ऑनलाइन क्‍लेम को क्लिक करना होगा।

यहां सेलेक्‍ट क्‍लेम ऑप्‍शन आएगा जिसमें आपको क्लेम (FORM - 31, 19, 10C और 10D) पर क्‍लिक करना होगा।

इस क्‍लेम ऑप्‍शन में आपको अमाउंट, एड्रेस और पासबुक या चेक की स्‍कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।

इसके अगले स्‍टेप में रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरिफाई करते ही आपकी पीएफ की राशि के लिए क्‍लेम रिक्‍वेस्‍ट एक्‍टिव हो जाएगी।

बाद में आप क्‍लेम स्‍टेटस टैब पर जाकर इसे देख सकते हैं।

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पीएफ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या एंप्लॉयी प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सरकार अथवा प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बनाया गया है। नौकरीपेशा लोगों के लिए अपनी सैलरी में बचत कर पाना आसान नहीं होता है। इसी बात को समझते हुए ईपीएफओ बनाया गया जिसमें नौकरीपेशा लोगों की सैलरी में से पीएफ का पैसा काटा जाता है। इस पैसे को अकाउंट में जमा किया जाता है जिसे पीएफ अकाउंट कहते हैं।

बता दें प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों के लिए ईपीएफ कहा जाता है वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए जीपीएफ कहा जाता है। नए नियमों के तरह वर्ष 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आने वाले कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। ईपीएफ का उद्देश्य एक निश्चित उम्र के बाद कर्मचारियों को पेंशन सुविधा का लाभ देना है।

जिन सरकारी अथवा प्राइवेट कर्मचारियों का पीएफ कटता है उनकी सुविधा को देखते हुए ईपीएफओ ने ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। इस सुविधा से कोई भी व्यक्ति अपने पीएफ अकाउंट से जुड़ी जानकारी आसानी से हासिल कर सकता है।

ऐसे जानिए ऑनलाइन अपना पीएफ बैलेंस

सबसे पहले www.epfindia.com साइट को खोलिए।

नीचे आपको For Employees का ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने से एक नया पेज खुलेगा।

इस नए पेज पर Know Your UAN Status दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने से नया पेज खुलेगा।

इस नए पेज पर अपना राज्य सिलेक्ट करें। साथ ही मांगी गई जानकारी भी भरें।

डीटेल डालने के बाद Check Status पर क्लिक करने से आपके जमा पैसे की रकम कितनी है वह संख्या आपके सामने होगी।

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