अब भीख मांगना नहीं होगा अपराध, भिखारियों की होगी काउंसलिंग
नयी दिल्ली। भीख मांगना अब अपराध नहीं होगा। जी हां केंद्र सरकार ने एक ऐसा मसौदा तैयार किया है जिसमें भिखारियों को गिरफ्तार करने की बजाए उनका पुनर्वास और काउंसलिंग की जाएगी। यह बिल सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट मिनिस्ट्री ने तैयार किया है। केंद्र सरकार की यह पहल भीख मांगने की समस्या से निबटने के लिए है। केंद्र सरकार की तरफ से किया गया यह पहला विधेयक है।
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अबतक बॉम्बे के कानून पर होता था अमल
अब से पहले भीख मांगने की समस्या से निबटने के लिए बॉम्बे के कानून को अपनाया जाता था। इस कानून के तहत पुलिस अधिकारी बिना किसी वारंट के किसी भी भिखारी को गिरफ्तार कर लेते थे।
अब नहीं होगी गिरफ्तारी
नए ड्राफ्ट बिल के सेक्शन 11(3) के तहत अब जो लोग भीख मांगते मिलेंगे उन्हें पुनर्वास केंद्रों में रखा जाएगा। इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि पुनर्वास और काउंसलिंग के बावजूद भी कोई व्यक्ति बार-बार भीख मांगते हुए पकडा जाता है तो पुलिस की मदद से उसे तबतक पुनर्वास केंद्र में रखा जाएगा जबतक उसके हित में हो।
बनेगा ID कार्ड
इस बिल के तहत एक ऐसा रोड मैप तैयार किया गया है जिसमें हर राज्यों में सड़कों में असहाय घूम रहे लोगों को पहचाना जाएगा और फिर उन्हे एक पहचान पत्र दिया जाएगा। इसके लिए एक यूनिट्य भी बनाई गई है जो इन्हे पुनर्वास केंद्रों को सौंपेगी। इस बिल में एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा जो इनके सारी सुविधाओं की सलाह देगा।