कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक राहत नहीं, बंद रहेगा सबकुछ, जानिए गाइडलाइंस की मुख्य बातें

नई दिल्ली। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ाकर 30 जून, 2020 तक लागू कर दिया है। इस दिशा में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। दिशानिर्देशों के मुताबिक देशभर के कंटेनमेंट जोन में पूरे महीने सख्ती रहेगी और सबकुछ बंद रहेगा, 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। हालांकि सरकार ने कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों को छोड़ सभी क्षेत्रों में बड़ी छूट दी है।

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    कंटेनमेंट जोन के अंदर सब कुछ बंद रहेगा

    कंटेनमेंट जोन के अंदर सब कुछ बंद रहेगा

    बता दें कि गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में अनलॉक शब्द का इस्तेमाल किया है जिसका मतबल है कि जून में लॉकडाउन खोलने की प्रकिया शुरू की जा सकती है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को अभी कुछ दिन और छूट का इंतजार करना पड़ सकता है। अपनी गाइडलाइन में सरकार ने कहा, कंटेनमेंट जोन के अंदर सब कुछ बंद रहेगा, यहां सीनेमा घर, स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से सब कुछ खोला जाएगा।

    कंटेनमेंट जोन के लिए ये है गाइडलाइंस

    कंटेनमेंट जोन के लिए ये है गाइडलाइंस

    केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार जिला अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन का सीमांकन किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में, केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। इसका सख्ती से पालन हो इसलिए पुलिस और अन्य सुरक्षाबलों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इस जोन में केवल चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर या आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए अनुमति होगी। किसी अन्य क्षेत्र से इस जोन में एंट्री नहीं मिलेगी।

    राज्यों को और प्रतिबंध लगाने की छूट

    राज्यों को और प्रतिबंध लगाने की छूट

    कंटेनमेंट जोन में आवश्यकता के अनुसार गहन संपर्क ट्रेसिंग हाउस-टू-हाउस सर्विलांस और अन्य क्लिनिकल हस्तक्षेप होंगे। इसके अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनर जोन के बाहर बफर जोन की पहचान भी कर सकते हैं, जहां नए मामले आने की अधिक संभावना है। बफर जोन के भीतर जिला अधिकारी आवश्यकता के रूप में प्रतिबंध लगा सकते हैं। कंटेनर जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या आवश्यक समझे जाने पर ऐसे प्रतिबंध लगा सकते हैं।

    कंटेनमेंट के बाहर 8 जून से क्या खुलेगा

    कंटेनमेंट के बाहर 8 जून से क्या खुलेगा

    सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी ।
    स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान जैसे प्रशिक्षण और कोचिंग सेंटर आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे।

    जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू

    जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू

    केंद्रीय गृहमंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू जारी रखने का निर्देश दिया है। यह देशभर में लागू होगा। जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं होगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। बता दें कि लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने रात के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया था। स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी।

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