पेंशन के लिए अब नहीं लगाने होंगे बैंक के चक्कर, यहां पढ़ें बदले नियम
रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन शुरू करवाने के लिए बार बार बैंकों के चक्कर लगाने के झंझट के मुक्ति दिला दी है।
नई दिल्ली। सरकार ने पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। अब पेंशन के लिए लोगों को बैंकों के चक्कर नहीं काटने होंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन शुरू करवाने के लिए बार बार बैंकों के चक्कर लगाने के झंझट के मुक्ति दिला दी है।

केंद्र सरकार के डीओपीटी की तरफ से कर्मचारी के रिटायर होते ही सीधे बैंक को उस कर्मचारी का पेंशन पेमेंट ऑर्डर भेज दिया जाएगा। जिसके बाद रिटायरमेंट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को बैंक जाकर अपनी पेंशन शुरू करवाने की जरूरत नहीं होगी। बल्कि कर्मचारियों के पेंशन शुरू होने से पहले ही बैंक को अंडरटेकिंग दे दी जाएगी।
केंद्र सरकार के इस नए बदलाव के बाद जैसे ही केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय की तरफ से पीपीओ तैयार कर दिया जाएगा वैसे ही बाकी दस्तावेजों के साथ उसकी भी कॉपी बैंक को भेज दी जाएगी, जिसके बाद उन्हें पेंशन शुरू करवाने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने होंगे। जो कर्मचारी हेड ऑफिसों से दूर नियुक्त हैं वो बैंक से अपने सुविधानुसान पीपीओ जाकर ले सकते हैं। आपको बता दें कि पहले बैंकों से पीपीओ नहीं मिलने की वजह से कर्मचारियोौं को बार-बार बैंकों के चक्कर काटना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा।












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