काम आई शशि थरूर की अपील, अब दुर्लभ बीमारी की दवा पर नहीं लगेगी कस्टम ड्यूटी
दुर्लभ बीमारियों की दवा मंगाने पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को सरकार ने खत्म कर दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की थी निर्मला सीतारमण से अपील

भारत सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और खाद्य सामग्री को व्यक्तिगत तौर पर आयात करने पर कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से मरीजों को इलाज में काफी बचत हो सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा गया है कि कुछ दुर्लभ बीमारियों के इलाज का वार्षिक खर्च 10 लाख रुपए से एक करोड़ तक आता है। ऐसे में अगर कोई इन दवाओं का व्यक्तिगत तौर पर आयात करता है तो उसे केंद्र या राज्य के अधिकारियों की ओर से सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि यह बीमारी दुर्लभ बीमारी के अंतर्गत आती है और यह नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजिजेस 2021 के अंतर्गत लिस्टेड है, जिसके बाद उसे इसपर कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी।
दवाओं और खाद्य सामग्री पर सामान्य तौर पर 10 फीसदी तक की कस्टम ड्यूटी लगती है। कुछ श्रेणियों में जीवन रक्षक दवाओं और वैक्सीन पर 5 से 0 फीसदी तक की कस्टम ड्यूटी पर छूट दी जाती है। यह छूट पहले रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी दिक्कतों के इलाज के लिए दी जाती थी। अधिकारियों ने बताया कि सरकार को अलग-अलग लोग यह अपील कर रहे थे कि दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए दवाओं पर कस्टम ड्यूटी ना लगाई जाए।
बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कुछ दिन पहले ट्वीट करके निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखकर अपील की थी और कहा था कि कैंसर के इलाज के लिए बच्ची को दवा की सख्त जरूरत है। इसकी कीमत 65 लाख रुपए है और उसपर 7 लाख रुपए जीएसटी लग रहा है। शशि थरूर का यह ट्वीट वायरल हो गया था। थरूर ने कहा था कि लड़की के माता-पिता ने उन्हें संपर्क किया, लड़की दुर्लभ कैंसर बीमारी से लड़ रही है और उसे 65 लाख रुपए के इंजेक्शन की जरूरत है। बच्चे के माता-पिता ने थरूर से कहा कि उन्हें 7 लाख रुपए की अतिरिक्त जीएसटी राशि की जरूरत है, जिसे वह वहन नहीं कर सकते हैं।
शशि थरूर ने वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमे अपील की थी कि अगर जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी हटा दी जाए तो लड़की जिंदा रह सकती है और उसके जीवन में फिर से खुशियां लौट सकती है। शशि थरूर की इस अपील के बाद केंद्र सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया और अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से जीवन रक्षक दवा आयात कराता है तो उसे इसपर कस्टम ड्यूटी को नहीं देना पड़ेगा।












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