'खून की दलाली' वाले बयान पर राहुल गांधी को राहत, नहीं दर्ज होगा देशद्रोह का केस
नई दिल्ली। पीएम मोदी (Narendra Modi) पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ आपराधिक शिकायत की गई थी। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में एटीआर (Action Taken Report) दायर की। इसमें दिल्ली पुलिस ने कहा कि शिकायत के कंटेंट के मुताबिक, कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। दरअसल, इस शिकायत में मांग की गई थी कि राहुल गांधी के खिलाफ धारा 124A के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए।

दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया है और इसके लिए अगर पीएम खुद मानहानि का मुकदमा दायर करने चाहें तो वे दायर कर सकते हैं। इस मामले में अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट देखने देखने के बाद सुनवाई को 22 मई तक के लिए टाल दिया है।
अदालत ने उस याचिका पर 26 अप्रैल को पुलिस को कार्रवाई रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया था जिसमें मांग की गई थी कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। वकील जोगिंदर तुली की शिकायत में मांग की गई थी कि पीएम मोदी के खिलाफ 2016 में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
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बता दें कि साल 2016 में दिए गए एक बयान में राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे जवान हैं जिन्होंने देश के बचाने के लिए खून दिया है, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया। उनके खून के पीछे पीएम मोदी छुपे हुए हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान देते हुए कहा था कि पीएम मोदी जवानों के खून की दलाली कर रहे हैं। इस बयान को लेकर काफी विवाद हुआ था और बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे हमले किए थे।












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