Coronavirus को लेकर अप्रैल फूल बनान पड़ेगा महंगा, हो सकती है 6 महीने तक की जेल
पुणे। देश कोरोना वायरस जैसे जानलेवा महामारी से जूझ रहा है। इस संकट की घड़ी में सबसे बड़ी चुनौती है इसके संक्रमण को रोकना। इसके लिए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है। लेकिन इसी के साथ एक और चुनौती है जिसे रोकना बेहद जरूरी है। वो है इस महामारी को लेकर फैल रही फर्जी खबरें। बुधवार को पहली अप्रैल है और इस दिन लोग 'अप्रैल फूल' का प्रैंक खेलते हैं। लेकिन पुणे पुलिस ने कोरोना संकट को देखते हुए लोगों से अपील की है कि कोरोना को लेकर किसी तरह का मज़ाक ना करें, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सोमवार को पुणे पुलिस ने जिले में इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। पुलिस ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है कि सोशल मीडिया पर इस दौरान किसी तरह की अफवाह फैलाए जाने को लेकर IPC की धारा 188 के तहत एक्शन लिया जाएगा। गौरतलब है कि इस धारा के तहत 6 महीने तक की जेल और 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
पुलिस ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा, '1 अप्रैल को हम अक्सर अपने दोस्तों, परिवार और आसपास के लोगों के साथ प्रैंक खेलते हैं। लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन के संकट को देखते हुए इस बार लोगों से अपील की जाती है कि किसी तरह की अफवाह ना फैलाएं। ऐसा करने पर इसे लॉकडाउन का उल्लंघन माना जाएगा। पुलिस की ओर से लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरुक करने और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। फिर चाहे सोशल मीडिया पर क्रिएटिव ट्वीट हो या फिर सड़क पर गाना गुनगुनाना हो।
नकली एन95 मास्क बरामद
केंद्रीय अपराध शाखा ने बेंगलुरु में एक गोदाम से 12,000 से अधिक नकली N9 मास्क बरामद किए हैं। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कोरोना वायरस महामारी के कारण इस तरह के मास्क की बहुत मांग है। आपको बता दें कि अब तक इस बीमारी से भारत में 32 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,251 लोग संक्रमित हैं। पुलिस ने एक वक्तव्य में कहा, ''अब तक आरोपी 70,000 मास्क 1.05 करोड़ रुपये में बेच चुके हैं।''
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