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Nikita Murder Case: हरियाणा सरकार के लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने को लेकर क्या बोले निकिता के पिता

हरियाणा सरकार के लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर क्या बोले लड़की के पिता

नई दिल्ली। हरियाणा के बल्लभगढ़ में बीते हफ्ते कॉलेज छात्रा निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारोपी कथित तौर पर निकिता को पहले से जानता था और उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। इस मामले में परिवार ने लव जिहाद के आरोप लगाए हैं। इस मामले के चर्चा में आने के बाद हरियाणा सरकार की ओर से लव जिहाद पर कानून लाने की बात कही गई है। जिसके बाद सोमवार को निकिता के पिता ने कहा है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर पहले से लव जिहाद के खिलाफ कानून होता तो आज उनकी बेटी जिंदा होती।

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    'सभी पार्टियों को साथ आना चाहिए'

    'सभी पार्टियों को साथ आना चाहिए'

    रविवार को हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा है कि उनकी सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर विचार कर रही है। जिसके बाद निकिता के पिता ने कहा है कि अगर लव जिहाद के खिलाफ कानून आता है तो इसका स्वागत होना चाहिए और बिना किसी विरोध के सभी पार्टियों को इस पर एक साथ आना चाहिए। उनका कहना है कि लव जिहाद की वजह से ही उनकी बेटी की जान गई है, इस पर सख्ती जरूरी है।

    क्या परिवार का आरोप

    क्या परिवार का आरोप

    26 अक्टूबर को हरियाणा के बल्लभगढ़ में कॉलेज की 21 वर्षीय छात्रा निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके साथी रिहान को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मृतका के परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपी लड़की पर शादी करने के लिए धर्म बदलने का दबाव बना रहा था। लड़की के परिवार का कहना है कि आरोपी और मृतका कई सालों से स्कूल और कॉलेज में साथ पढ़े थे और वो लड़का लगातार लड़की पर दबाव बना रहा था। कई हिंदू संगठनों ने भी मामले में प्रदर्शन किया है और आरोप लगाया है कि लड़की की हत्या लव जिहाद की वजह से हुई है। बता दें देश के कानून में लव जिहाद की कोई परिभाषा है और ना ही किसी केंद्रीय एजेंसी ने ऐसी किसी घटना का होना पाया है।

    एसआईटी कर रही मामले की जांच

    एसआईटी कर रही मामले की जांच

    निकिता हत्याकांड की जांच करने के लिए एसआईटी (SIT) का गठन किया गया है। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने एसीपी क्राइम अनिल कुमार की अगुवाई में एसआईटी गठित है। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने ये भी कहा कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, ताकि रोजाना सुनवाई की जा सके और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके।

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