टेरर फंडिंग केस में आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ NIA कोर्ट ने जारी की गैर जामनती वारंट

नई दिल्‍ली। मुंबई आतंकी हमला (26/11) के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख मुहम्मद हाफिज सईद के खिलाफ दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने NBW (गैर-जमानती वारंट) जारी किया है। कोर्ट ने जम्‍मू-कश्‍मीर में टेरर फंडिंग के मामले में ईडी के आरापों को संज्ञान में लेते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया। हाफिज सईद के अलावा कश्मीरी व्यापारी जहूर अहमद शाह वटाली, अलगाववादी अल्ताफ अहमद शाह उर्फ ​​फंटूश और यूएई नवल किशोर कपूर के खिलाफ भी गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

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कोर्ट ने वटाली की कंपनी मेसर्स ट्रिसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है। आपको बता दें कि हाफिज सईद 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है, वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है। और अपनी जासूसी एजेंसी ISI को चलाता है। मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले में हाफिज सईद भारत में वांटेड है। इस हमले में 10 आतंकवादियों ने 166 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया था, वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने पहले ही सईद को 'वैश्विक आतंकी' घोषित किया हुआ है। वहीं वटाली, फंटूश और कपूर के तिहाड़ जेल में बंद है।

वहीं दिल्‍ली की एनआईए कोर्ट से पहले पाकिस्‍तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्‍कर ए तैयबा के तीन आतंकियों को सजा सुनी चुकी है। इसी साल जनवरी में उन्‍हें सजा हुई है। उन्‍हें 6 महीने की कैद सुनाई गई है। आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी), लाहौर ने सईद के रिश्तेदार हाफिज अब्दुर रहमान मक्की, जेयूडी के प्रवक्ता यह्या मुजाहिद और जफर इकबाल को 6-6 महीने के कैद की सजा सुनाई थी।

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