देश में कहीं भी खुले में कचरा मत जलाइए, देना पड़ेगा 25,000 रुपए का जुर्माना
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बड़ा कदम उठाते हुए कूड़ा जलाने पर बैन लगा दिया है।
दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देशभर में खुले में कचरा जलाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और ऐसा करते पकड़े जाने पर 25,000 के जुर्माने का प्रावधान किया है।
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एनजीटी ने बैन का आदेश देते हुए कहा
एनजीटी ने कहा है कि मैदानों में कचरे के ढेर को जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
एनजीटी ने इस आदेश में कहा, 'अगर कोई भी कम कचरा जलाने का दोषी पाया जाता है तो उस पर पर्यावरण को होनेवाली क्षति के लिए 5000 रुपया और अगर कचरे का ढेर जलाते हुए पकड़ा जाता है तो 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।'
पर्यावरण को साफ करने के लिए राज्यों को निर्देश
एनजीटी ने सभी राज्यों को सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही पर्यावरण मंत्रालय और राज्यों को पॉलीविनाइल क्लोराइड और क्लोरिनेटेड प्लास्टिक पर बैन लगाने के लिए आदेश पारित करने को कहा।
एनजीटी के ग्रीन पैनल ने कहा, 'सभी राज्यों को चार सप्ताह तक का समय दिया जाता है जिसके अंदर उनको सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को लागू करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करना होगा। पूरे राज्य में कचरों के डिस्पोजल और मैनेजमेंट पर यह एक्शन प्लान होगा।'
नष्ट न होनेवाले कचरों से बनाए जाएंगे रोड
एनजीटी ने कहा कि 2016 के रूल्स के तहत कचरों के प्रबंधन और प्रोसेसिंग के लिए प्लांट बनाए जाएंगे और लैंडफिल साइट को बनाया जाएगा जहां जैविक तौर पर नष्ट होनेवाला कूड़ा रखा जाएगा।
जो कचरा जैविक तौर पर नष्ट नहीं होता है, उनका इस्तेमाल रोड के कंस्ट्रक्शन में किया जाएगा।
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