4 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ दो पहिया चलाने वालों के लिए नया नियम, उल्लंघन करने पर 1000 रुपए जुर्माना

नई दिल्ली, 17 फरवरी। दो पहिया वाहन पर सवारी करने वाले बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर सड़क एवं ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमे चार साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दो पहिया वाहन पर सवारी के दौरान चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्रैश हेलमेट और अन्य सुरक्षा के इंतजामों को सुनिश्चित किया जाए।

40 से ऊपर नहीं हो सकती है रफ्तार

40 से ऊपर नहीं हो सकती है रफ्तार

नए नियमों के अनुसार अगर चार साल से कम उम्र के बच्चे बाइक पर सवारी कर रहे हैं तो बाइक की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रतिघंटा से अधिक नहीं सकती है। गौर करने वाली बात है कि केंद्र सरकार ने सेंट्रल मोटर वेहिकल रूल्स 2022 को पब्लिश कर दिया था। इसके एक साल बाद अब इस नियम को अनिवार्य रूप से देशभर में लागू कर दिया जाएगा। इस बाबत परिवहन मंत्रालय की ओर से बयान जारी करके जानकारी दी गई है।

परिवहन मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

परिवहन मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

परिवहन मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि मोटर वेहिकल एक्ट के सेक्शन 129 के तहत यह नोटिफाइड किया जा रहा है कि चार साल से कम उम्र के बच्चे जोकि बाइक पर पीछे बैठी सवारी के साथ यात्रा कर रहे हैं उन्हें नए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। बाइक पर इन बच्चों के लिए सुरक्षा के लिए बेल्ट और क्रैश हेलमेट को भी अनिवार्य किया गया है। यही नहीं चार साल से कम उम्र के जो बच्चे बाइक पर सवारी कर रहे हैं उनकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं हो सकती है।

सेफ्टी हार्नेस अनिवार्य

सेफ्टी हार्नेस अनिवार्य

परिवहन मंत्रालय ने बच्चों के लिए क्रैश हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस को अनिवार्य किया है। सेफ्टी हार्नेस एक प्रकार की बनयान होती है जोकि इस बनियान से जुड़ी पट्टियों को पीछे बैठे बच्चों को ड्राइवर के साथ जोड़ती है, जिससे बच्चे पीछे बैठे सुरक्षित रहे। इसे क्रॉस की तरह से पहना जाता है जिससे किसी भी हादसे की स्थिति में बच्चे गाड़ी से नीचे ना गिरे और राइडर के साथ जुड़े रहें।

1000 रुपए का जुर्माना

1000 रुपए का जुर्माना

इसके अलावा परिवहन मंत्रालय ने दो पहिया सवारी के दौरान अगर बच्चे पीछे सवारी कर रहे हैं तो प्रोटेक्टिव गियर पहनना अनिवार्य किया है जोकि हल्के वजन के हो। इसके साथ ही परिवहन मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो एक हजार रुपए का जुर्माना होगा और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है।

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