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UNLOCK-2 पर क्या है सरकार की नई गाइडलाइन, जानिए एक-एक प्वाइंट

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार शाम अनलॉक-2 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट होगी, जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को और सख्त कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत रहेगी। केंद्र की नई गाइडलाइन के अनुसार, देशभर के स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी।

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    Unlock 2 के लिए नई गाइडलाइंस जारी, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू | वनइंडिया हिंदी
    new government guideline for UNLOCK 2 coronavirus

    कंटेनमेंट जोन के बाहर के लिए दिशा निर्देश:

    • सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थलों पर और परिवहन के इस्तेमाल के दौरान फेस कवर पहनना अनिवार्य है।
    • देशभर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को मिलेगी छूट।
    • अनलॉक-2 के लिए जारी की गाइडलाइन की अवधि 31 जुलाई तक लागू रहेंगी।
    • मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, जिम, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल आदि बंद रहेंगे।
    • इंटरनेशनल फ्लाइट से यात्रा करने पर बैन रहेगा। वे लोग यात्रा कर सकेंगे, जिन्हें गृह मंत्रालय ने इजाजत दी है।
    • अनलॉक-2 की गाइडलाइन के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट कंटेनमेंट जोन के बाहर खोले जा सकेंगे। 15 जुलाई से खोलने की इजाजत। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर का पालन करना होगा।
    • स्कूल-कॉलेज और कोचिंग इंस्टिट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।
    • घरेलू उड़ानों और रेल के सफर को सीमित दायरे में पहले ही शुरू कर दिया गया है और ये आगे भी जारी रहेगा।
    • भीड़ जुटने की आशंका के मद्देनजर बड़े सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रम नहीं होंगे।
    • नई गाइड लाइंस के अनुसार, दुकानों में 5 लोग से ज्यादा भी इकट्ठा हो सकते हैं।
    • शादियों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
    • जरूरी सेवाओं, कंपनियों में शिफ्टों में काम करने वालों, नेशनल और स्टेट हाईवे पर सामान ले जाने वाले वाहन, कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
    • बसों, ट्रेनों और प्लेन से उतरने के बाद लोगों को अपने घर जाने की इजाजत रहेगी।
    • 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गंभीर बीमारी से पीड़ित, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है।
    • दफ्तरों और कामकाज की जगहों पर सुरक्षा के लिए इम्प्लॉयर की यह 'श्रेष्ठ कोशिशें' रहनी चाहिए कि सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल हो।
    • राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान भी कर सकेंगी। ये ऐसे इलाके होंगे, जहां नए मामले आने का खतरा ज्यादा है। बफर जोन के अंदर भी प्रतिबंधों को जारी रखा जा सकता है।

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