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New CEC: कौन बनेगा नया मुख्य चुनाव आयुक्त? PM मोदी, राहुल तय करेंगे नाम, राजीव कुमार का खत्म हो रहा कार्यकाल

New CEC: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को खत्म होने जा रहा है। ऐसे में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम को अंतिम रूप देने के लिए रविवार या सोमवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता वाले पैनल की बैठक हो सकती है। अभी तीन सदस्यीय भारतीय चुनाव आयोग (ECI) में सीईसी राजीव कुमार के अलावा ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू दो अन्य चुनाव आयुक्त(EC) हैं।

लाइवमिंट डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी इस नियुक्ति पैनल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के अलावा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल होंगे।

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New CEC of India: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के पद पर नियुक्ति की क्या रही है परंपरा?

अब तक की परंपरा के मुताबिक चुनाव आयोग के सीनियर चुनाव आयुक्त (EC) को ही मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के रूप में नियुक्त किया जाता रहा है।

New CEC News: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति का नया नियम क्या है?

पिछले साल लागू हुए नए कानून 'मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्त(EC) (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' के तहत इस प्रक्रिया में बदलाव किया गया है।

इस कानून के अनुसार,एक सर्च कमेटी केंद्र सरकार के सचिव स्तर के पांच अफसरों के नामों को शॉर्टलिस्ट करती है,जिनमें से सेलेक्शन कमेटी (जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री करते हैं) एक नाम की राष्ट्रपति को सिफारिश करती है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है।

Next CEC: कौन बनेगा नया मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC)?

राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे सीनियर इलेक्शन कमिश्नर हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी, 2029 तक है। इसके अलावा, सुखबीर सिंह संधू भी चुनाव आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। ऐसे में यह मामला बहुत ही दिलचस्प हो चुका है कि क्या परंपरा को जारी रखते हुए ज्ञानेश कुमार को ही मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता है या फिर नए कानून के तहत किसी अन्य योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाता है।

New CEC: रिक्त पद पर अतिरिक्त चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति संभव

राजीव कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ-साथ एक नए चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति की जा सकती है। क्योंकि, उनके निटायरमेंट से तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में एक पद खाली हो जाएगा।

इससे पहले भी नए कानून के तहत ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। यह पहली बार होगा जब इस कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति की जा रही है।

New CEC News: मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता

नए कानून के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे भारत सरकार में सचिव स्तर के अधिकारी रहे हों या इस पद के समकक्ष कार्यरत रहे हों। इसके अलावा, उन्हें चुनाव प्रबंधन और संचालन का अनुभव होना चाहिए और वे निष्पक्षता और ईमानदारी के लिए जाने जाने वाले नौकरशाह होने चाहिए। इस तरह से सेवा में कार्यरत और सेवानिवृत्त सचिव स्तर के अधिकारी इस पद के लिए योग्य हो सकते हैं।

Next CEC News:CEC राजीव कुमार की भविष्य की योजनाएं

जनवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनावों की घोषणा के दौरान एक प्रेस कांफ्रेंस में सीईसी राजीव कुमार ने अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में पत्रकारों से जानकारी साझा की थी। उन्होंने कहा था कि वे सेवानिवृत्ति के बाद कुछ महीनों तक हिमालय में एकांत वास में रहकर आत्मविश्लेषण और अध्ययन करना चाहेंगे।

उन्होंने कहा था,'मैं चार-पांच महीनों तक खुद को 'डिटॉक्सिफाई'करूंगा, हिमालय में जाऊंगा, जहां मैं आप सब की नजरों से दूर रहूंगा। मुझे कुछ 'एकांत' और 'स्वाध्याय' की आवश्कता है।'

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