NEET: SC का आदेश- OCI उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी कर सामान्य श्रेणी में करवाएं काउंसलिंग
नई दिल्ली, 30 सितंबर: NEET परीक्षा से जुड़े एक मामले की सुनवाई गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई। जिसमें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) उम्मीदवारों को वर्ष 2021-22 के लिए सामान्य श्रेणी में एनईईटी-यूजी काउंसलिंग में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई। कोर्ट का ये आदेश ओसीआई उम्मीदवारों की ओर दायर एक याचिका पर आया। जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा कॉलेज में प्रवेश के उद्देश्य से एनआरआई के समान व्यवहार करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी।

कोर्ट ने एनटीए को ओसीआई उम्मीदवारों के परिणाम घोषित करने और उन्हें सामान्य श्रेणी में काउंसलिंग की इजाजत दी। कोर्ट ने साफ किया कि उसका ये आदेश केवल शैक्षणिक वर्ष 2021-22 तक के लिए ही है। मामले में जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि हमारा विचार है कि कम से कम वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए याचिकाकर्ता उन सभी मेडिकल सीटों के लिए पात्र माने जाने के हकदार हैं, जिनके लिए वो 4 मार्च 2021 को लागू अधिसूचना जारी होने से पहले पात्र थे। इस वजह से खंडपीठ एनटीए को रिजल्ट जारी करने का आदेश देती है।
पीठ ने कहा कि वे सभी बाहरी नहीं, बल्कि भारतीय मूल के हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए डॉलर भेजे और अभी भी भेज रहे हैं। उनके पास एनआरआई जितना पैसा नहीं है। कोर्ट ने एनटीए से कहा कि आपको नहीं लगता कि आपका फैसला मनमाना है? उन्हें कुछ समय दें। कानूनी पहलुओं को अलग करें। प्रावधान के लिए एक चुनौती है, जिस पर हम बाद में विचार करेंगे। याचिका में उठाए गए अन्य मुद्दों पर 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी।












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