NEET result 2021: SC ने बॉम्बे HC के आदेश पर लगाई रोक, NTA को मेडिकल एंट्रेंस रिजल्ट घोषित करने की अनुमति
नई दिल्ली, 28 अक्टूबर: नई दिल्ली, 28 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से कहा है कि वह मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा का रिजल्ट घोषित करे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से देश के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। सर्वोच्च अदालत ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा लेने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से कहा है कि वह एनईईटी, 2021 का परिणाम जारी करे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को भी स्थगित कर दिया है। नेशनल इलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (एनईईटी) की परीक्षा इस साल 12 सितंबर को हुई थी, जिसमें करीब 16 लाख परीक्षार्थी सम्मलित हुए थे।

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एनटीए को रिजल्ट जारी करने की सुप्रीम इजाजात
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को अंडर ग्रेजुएट (एनईईटी-यूजी) 2021 या नेशनल इलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के लिए रिजल्ट घोषित करने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दिया है, जिसमें उसने एनटीए को परिणाम घोषित करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एनईईटी की परीक्षा दोबारा लेने संबंधी दो उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है। ये दोनों उम्मीदवार महाराष्ट्र के सोलापुर के वैष्णवी भोपाली और अभिषेक शिवाजी हैं। सुनवाई के दौरान एनटीए ने माना कि पर्यवेक्षकों की ओर से गलती हुई थी जिसके चलते 6 उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं का मिलान नहीं हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर आदेश ?
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एन नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और बीआर गवाई की बेंच ने कहा, 'हम 16 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट देर नहीं कर सकते। हमें हितों में संतुलन करना होगा।' अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से एक योजना बताने को कहा है कि परीक्षा के दिन भ्रम की वजह से समय गंवाने वाले दो स्टूडेंट के लिए क्या किया जा सकता है। एजेंसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि 4 और स्टूडेंट को भी उसी स्थिति से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने पेपर पूरे किए और अच्छे नंबर लाए।
बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या हुआ था ?
पिछले हफ्ते बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस आरडी धनुका और जस्टिस अभय आहुजा की बेंच ने एनटीए से कहा था कि दोनों याचिकाकर्ता स्टूडेंट के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करे। इसने एनटीए से उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा और परीक्षा केंद्र की तारीख के बारे में 48 घंटे का पहले जानकारी देने और याचिकाकर्ताओं के परिणाम दो सप्ताह में घोषित करने के लिए भी कहा था। एनटीए ने सोमवार को हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की थी। 16 सितंबर को हुई एनईईटी की परीक्षा में लगभग 16 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे।












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