3 जून से सभी हवाई यात्रियों को ये सुविधाएं देना जरूरी, एयरलाइंस कंपनियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी

नई दिल्ली- सिविल एविएशन निदेशालय ने सभी एयरलाइंस कंपनियों के लिए हवाई यात्रा और हवाई यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कुछ खास दिशा-नर्देश जारी किए हैं। ये गाइडलाइंस उनके अतिरिक्त हैं, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए की ओर से पहले ही जारी किए जा चुके हैं। नई गाइडलाइंस में कोरोना वायरस प्रोटोकॉल के तहत यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर तमाम सुरक्षा उपायों को अपनाने की बात कही गई है। इसमें सीटों पर बैठने की व्यवस्था से लेकर नोवल कोरोना वायरस से रक्षा के तमाम उपायों की बातें शामिल की गई हैं। ये दिशा निर्देश 3 जून यानि बुधवार से लागू हो जाएंगे। इसके अलावा इस गाइडलाइंस में एयरक्राफ्ट को सैनिटाइज करने और हर कॉन्टैक्ट प्वाइंट्स की साफ-सफाई पर सबसे ज्यादा जोर है।

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    DGCA Guideline: Airlines कंपनियों 3 June से सभी यात्रियों को देनी होगी ये सुविधाएं | वनइंडिया हिंदी
    एयरलाइंस से ये सेफ्टी किट जरूर लें यात्री

    एयरलाइंस से ये सेफ्टी किट जरूर लें यात्री

    डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस कंपनियों से कहा है कि सभी यात्रियों को संबंधित एयरलाइंस सेफ्टी किट्स मुहैया करवाएंगे। इसमें थ्री-लेयर सर्जिकल मास्क, फेस शिल्ड और पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर के पैक्ट्स या बोतलें शामिल हैं। यही नहीं, यात्रियों को इस तरह से बिठाने की कोशिश की जाएगी जिससे कि दो यात्रियों की बीच वाली सीट खाली रह जाय। अलबत्ता एक परिवार के यात्रियों के रहने पर उन्हें साथ बैठने की छूट दी जा सकती है। लेकिन, अगर यात्रियों की मौजूदगी के चलते बीच वाली सीट खाली छोड़ना संभव नहीं रह जाय तो बीच की सीट पर जो पैसेंजर बैठेगा उसे अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण जैसे कि wrap aroung gown थ्री-लेयर मास्क और फेस शिल्ड के अलावा दिया जाएगा। यह गाउन उसी तरह का होगा जो कपड़ा मंत्रालय ने मंजूर किया है।

    फ्लाइट में पीने का पानी और भोजन नहीं मिलेगा

    फ्लाइट में पीने का पानी और भोजन नहीं मिलेगा

    पूरी यात्रा के दौरान विमान में यात्रियों को स्वास्थ्य कारणों से आपात स्थिति में छोड़कर पीने का पानी या खाना उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। यात्रियों को जानकारी देने के लिए सभी निर्देश अच्छी तरह से दिखने चाहिए और यात्रियों को उनका पालन करना चाहिए। यात्रियों को एंट्री या एग्जिट के समय भीड़ नहीं करनी चाहिए। एयरलाइंस यात्रियों की प्रॉपर एंट्री या एग्जिट सुनिश्चित करेगा। एयर-कंडीशनिंग सिस्टम को इस तरह से सेट किए जाएगा कि समय-समय पर एयर गेट्स को रास्ता मिल सके।

    विमानों की साफ-सफाई पर विशेष जोर

    हर यात्रा पूरी होने के बाद जब विमान में कोई यात्री नहीं रहेंगे तो इसे सैनिटाइज किया जाएगा। ट्रांजिट फ्लाइट और बीच में उतरने वाले यात्रियों के बाद के लिए यह व्यवस्था है कि जो सीट खाली होगी उसे सैनिटाइज किया जाएगा। यही नहीं, जब पूरे दिन की यात्रा पूरी हो जाएगी तो एयरक्राफ की अच्छी तरीके से सफाई करवानी होगी, जो कि डीजीसीए की ओर से 17 मार्च, 2020 को जारी सर्कुलर में दिया गया है। खास कर सीट बेल्ट और कॉन्टैक्ट प्वाइंट को सैनिटाइज करने पर खास जोर दिया गया है, ताकि संक्रमण के खतरे को पूरी तरह से टाला जा सके। शौचालयों की उड़ान के दौरान निरंतर सफाई की जाएगी और उसे सैनिटाइज किया जाता रहेगा। एयरलाइंस को सभी क्रू की स्वास्थ्य जांच निरंतर करवानी होगी। सभी क्रू मेंबर को पूरा प्रोटेक्टिव सूट दिया जाएगा। ये तमाम दिशा-निर्देश नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीएसी की ओर से पहले से जारी गाइडलाइंस के अतिरिक्त होंगे, जिसे 3 जून से सभी सबंधित स्टेकहोल्डर्स की ओर से पालन करना अनिवार्य होगा।

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