नजीब लापता मामले में सीबीआई को कोर्ट का निर्देश, मां को मुहैया कराए जाए क्लोजर रिपोर्ट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स

नई दिल्ली। जेएनयू के छात्र नजीब अहमद के लापता होने के मामले में दिल्ली की अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो वह रिपोर्ट संबंधी सभी बयान और दस्तावेजों की प्रतियां दो हफ्ते के भीतर उनकी मां को मुहैया कराए। आदेश मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेज ने सीबीआई से कहा कि वो भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रिपोर्ट संबंधी बयान और दस्तावेजों की प्रतियां नजीब की मां को उपलब्ध कराए।

Najeeb Missing Case: A Delhi Court order CBI to provide documents to Najeebs mother

इसके अलावा अदालत ने कहा है कि जीब की मां को विरोध याचिका दायर करने के लिए आधे-अधूरे दृष्टिकोण और प्रभावी अवसर नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने जांच करने वाले अधिकारियों को 7 मई को निजी तौर पर पेश होने का निर्देश भी दिया है। बता दें कि जेएनयू में एमएससी प्रथम वर्ष का छात्र नजीब अहमद 2016 में विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के साथ हुई झड़प के बाद से लापता है और उसका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है।

यहां तक सीबीआई भी नजीब का कोई पता नहीं लगा सकी है। सीबीआई कोर्ट से पहले कह चुका है कि उसे नजीब को लेकर कोई अहम सूराग नहीं मिले हैं इसलिए इस केस को अंब बंद कर देना चाहिए। वहीं नजीब अहमद की मां फातिमा नफीस का कहना है कि मेरा बेटा कहां है कि इसकी जानकारी किसी को नहीं है? उन्होंने कहा है था कि पुलिस ने एबीवीपी के आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं की है? क्यों देश की तीन टॉप जांच एजेंसी मेरे बेटे को ढूंढने में नाकाम रही हैं?' नजीब की मां ने कहा था अगर देश की टॉप सुरक्षा एजेंसियां मेरे बेटे का पता नहीं लगा सकती है तो फिर वो देश की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? अब देखना होगा कि 7 मई को सुनवाई के दौरान कोर्ट क्या निर्देश देता है।

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