DON'T WORRY: अगर नहीं है PAN CARD तो आयकर विभाग के इस ऑप्शन से भी होगा आपका काम आसान
पैन कार्ड हर किसी के लिए जरूरी दस्तावेज है। बिना इसके आपके कई काम रूक जाएंगे। आप ना तो बैंक अकाउंट खोल पाएंगे और न ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा कोई काम।
नई दिल्ली। पैन कार्ड हर किसी के लिए जरूरी दस्तावेज है। बिना इसके आपके कई काम रूक जाएंगे। आप ना तो बैंक अकाउंट खोल पाएंगे और न ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा कोई काम। पैन कार्ड आपके वित्तीय लेन-देन के लिए बेहद अहम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिना पैन कार्ड के आपका सारा काम रूक जाएगा। एक दस्तावेज ऐसा भी है जिसकी मदद से आप पैन कार्ड के बिना भी अपना काम करवा सकते है। आइए आपको इस दस्तावेज के बारे में बताते हैं...
पैन कार्ड के बिना कैसे करे काम
अगर
आपके
पास
पैन
कार्ड
नहीं
है
तो
आयकर
विभाग
ने
इस
की
व्यवस्था
की
है।
आयकर
विभाग
के
फार्म
60
और
61
की
मदद
से
आप
बिना
पैन
कार्ड
के
भी
अपना
काम
करवा
सकते
है।
जी
हां
फार्म
60
और
फार्म
61
का
इस्तेमाल
आप
वैकल्पिक
व्यवस्था
के
तौर
पर
कर
सकते
हैं।
क्या है फॉर्म 60 और फॉर्म 61
आयकर
विभाग
के
मुताबिक
अगर
किसी
टैक्सपेयर
के
पास
पैनकार्ड
नहीं
है
तो
वो
पैन
कार्ड
के
बदले
फार्म
60
जमा
कर
सकता
है।
वहीं
जिस
टैक्सपेयर
के
पास
सिर्फ
खेती
आय
का
साधन
है
वो
अपने
पैनकार्ड
की
जगह
फॉर्म
61
जमा
कर
सकता
है।
आप
आयकर
विभाग
के
एक
निश्चित
फॉरमेट
में
इन
फॉर्म
को
भरकर
अपन
काम
करवा
सकते
है।
फॉर्म
में
आपका
अपना
नाम,
ट्रांजेक्शन
डिटेल
और
इनकम
टैक्स
रिटर्न
की
डिटेल
भरनी
होगी।
साथ
ही
पैन
कार्ड
नहीं
बनवाने
का
भी
कारण
भी
भरना
होगाय़
इस
फॉर्म
के
साथ
आपको
अपना
एक
एड्रेस
प्रूफ
देना
होगा।
पैन कार्ड का इस्तेमाल
सरकार
ने
पैन
कार्ड
को
वित्तीय
लेन-देन
के
लिए
आवश्यक
कर
दिया
है।
आपको
5
लाख
या
उससे
अधिक
की
लेने-देन,
गाड़ी
के
रजिस्ट्रेशन
आवश्यक
के
लिए,
50
हजार
या
उससे
अधिक
के
फिक्स
डिपॉजिट
के
लिए,
50
हजार
या
उससे
अधिक
के
बैंक
चैक,
ड्राफ्ट
भुगतान
के
लिए,
50
हजार
से
अधिक
की
राशि
खाते
में
जमा
करने
के
लिए,
बैंक
खाता
खुलवाने
के
लिए,
फोन
कनेक्शन
के
लिए
जैसे
कई
कामों
के
लिए
पैन
कार्ड
बेहद
अहम
है।