राष्ट्रीय अपमान के मामले में ममता बनर्जी को राहत, मुंबई सेशन कोर्ट ने समन पर लगाई रोक
मुंबई, फरवरी 25। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राष्ट्रगान के अपमान के एक मामले में राहत मिली है। दरअसल, शुक्रवार को मुंबई की सेशन कोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ जारी हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन पर रोका लगा दी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ममता बनर्जी को राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए उनके खिलाफ दायर एक मामले में 2 मार्च को तलब किया गया था, लेकिन अब सेशन कोर्ट ने इस समन पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।

क्या है मामला?
आपको बता दें कि यह मामला पिछले साल का है, जब ममता बनर्जी मुंबई के दौरे पर गई थीं। मुंबई में उन्होंने शिवसेना और एनसीपी के नेताओं से मुलाकात की थी और एक कार्यक्रम में उनपर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगा था। तब भाजपा की मुंबई इकाई के कार्यकर्ता विवेकानंद गुप्ता ने दिसंबर 2021 में मझगांव की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सेशन कोर्ट ने विवेकानंद को भी एक नोटिस जारी किया है। उन्हें अगली सुनवाई पर पेश होना है।
विवेकानंद ने क्या कहा था शिकायत में?
भाजपा यूनिट के कार्यकर्ता और अधिवक्ता विवेकानंद गुप्ता ने ममता बनर्जी के खिलाफ 1 दिसंबर, 2021 को शहर की अपनी एक यात्रा के दौरान राष्ट्रगान का अपमान करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। भाजपा मुंबई सचिव द्वारा राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 के अपमान की रोकथाम की धारा 3 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। गुप्ता। गुप्ता ने अपनी शिकायत में बनर्जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। शिकायत में कहा गया है कि ममता बनर्जी लेखक-कवि जावेद अख्तर द्वारा बुलाए गए एक कार्यक्रम में शामिल हो रही थीं और वह मुख्य वक्ता थीं। गुप्ता के अनुसार, कार्यक्रम के अंत में, बनर्जी को "बैठे स्थिति" और "राष्ट्रगान गाते हुए देखा गया था और बाद में वह खड़ी हो गईं और दो छंद गाए और अचानक राष्ट्रगान गाना बंद कर दिया"। ममता बनर्जी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।












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