MUDA Case: कर्नाटक हाई कोर्ट ने CBI जांच की याचिका पर सिद्धारमैया को भेजा नोटिस
MUDA Land Allotment Case: कर्नाटक हाई कोर्ट ने MUDA भूमि आवंटन मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने की मांग वाली याचिका के जवाब में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य को नोटिस जारी किया है। इस मामले में सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ आरोप शामिल हैं।
स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर याचिका पर, अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और लोकायुक्त पुलिस को भी नोटिस जारी किए। हाई कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस को 25 नवंबर तक की गई जांच का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जबकि याचिका पर आगे की सुनवाई 26 नवंबर तक स्थगित कर दी।

मैसूर लोकायुक्त ने 27 सितंबर को अदालत के आदेश के बाद जांच शुरू की, जिसमें उन्हें एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। जांच मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को 56 करोड़ रुपए की 14 साइटें के आवंटन में अवैधानिकता के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था।
मैसूर लोकायुक्त ने तलब किया
आरोप है कि MUDA ने मैसूर शहर के प्रमुख स्थान पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को अवैध रूप से 14 साइटें आवंटित कीं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) के संबंध में मैसूर लोकायुक्त ने उन्हें तलब किया है।
मीडिया द्वारा पूछे जाने पर सीएम सिद्धारमैया ने कहा, "हां, मैसूर लोकायुक्त ने MUDA के संबंध में नोटिस जारी किया है। मैं 6 नवंबर को मैसूर लोकायुक्त के पास जाऊंगा।"
हाल ही में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 28 अक्टूबर को कर्नाटक के MUDA से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मैंगलोर, बेंगलुरु, मांड्या और मैसूर में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर तलाशी ली।
यह कदम कर्नाटक में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से जुड़े छह कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाने के एक सप्ताह के भीतर उठाया गया है। कर्मचारियों को हाई-प्रोफाइल कथित घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए अलग-अलग तारीखों पर बुलाया गया था, जो बेंगलुरु में ED के क्षेत्रीय कार्यालय में होगी।
ED ने सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है। यह मामला राज्य लोकायुक्त द्वारा MUDA के संबंध में दर्ज की गई एक प्राथमिकी (FIR) के बाद दर्ज किया गया, जिसने कांग्रेस नेता को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है।
FIR में सिद्धारमैया, उनकी पत्नी बीएम पार्वती, उनके बहनोई मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू का नाम है, जिनसे स्वामी ने जमीन खरीदी थी जिसे बाद में पार्वती को उपहार में दिया गया था।
ED ने अपने मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों को लागू किया है, जिससे एजेंसी को पूछताछ के लिए व्यक्तियों को बुलाने और जांच के दौरान संपत्ति जब्त करने में सक्षम बनाया गया है।
सीएम पद छोड़ने से इनकार
सिद्धारमैया ने लगातार आरोपों से इनकार किया है और दावा किया है कि उन्हें राजनीतिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। सिद्धारमैया ने कहा है कि वह अपने पार्टी नेताओं के समर्थन से इस्तीफा नहीं देंगे, जबकि भाजपा उनसे सरकार के मुखिया के रूप में अपना पद छोड़ने की लगातार मांग कर रही है।
जैसे ही आरोप सामने आए, भाजपा ने कांग्रेस पर "भ्रष्ट" नेताओं का समर्थन करने का आरोप लगाया और सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की। हालांकि, सिद्धारमैया ने अपने इस्तीफे की सभी मांगों को खारिज कर दिया है।
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