सरकार ने दी आम नागरिकों को बड़ी राहत, वाहन दस्तावेजों की वैधता दिसम्बर तक बढ़ाई

अगर आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, परमिट या ऐसे किसी कागज की वैधता समाप्त हो रही है तो परेशान मत होइए। इसे लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों को बड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के तहत इन सभी दस्तावेजों की वैधता 31 दिसम्बर तक के लिए बढ़ा दी है।

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पहले भी बढ़ाई गई थी वैधता अवधि
यानि कि इस कोविड-19 के टाइम में आपको कागज बनवाने के लिए आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से वाहन के दस्तावेजों को लेकर निश्चिंत रह सकते हैं। इसके पहले सरकार ने फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, पंजीकरण आदि जिन वाहन संबंधी वैधता समाप्त हो रही थी और लॉकडाउन के कारण नहीं बढ़ पा रही थी उसे 30 सितम्बर तक के लिए बढ़ाया गया था।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में कोविड-19 के मामलों के प्रसार को रोकने के लिए बनाई गई स्थितियों पर विचार करने के बाद ये सलाह जारी की है। इसके तहत ये बताया गया है कि वाहनों से संबंधित उपरोक्त दस्तावेजों की वैधता जो कि 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई या फिर 31 दिसम्बर तक समाप्त होगी। उसे 31 दिसम्बर 2020 तक वैध माना जाएगा। मंत्रालय ने प्रवर्तन अधिकारियों को इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। मंत्रालय के इस फैसले से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

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