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मोटर वाहन एक्ट के मसौदे को मंजूरी, नशे में चलाई गाड़ी तो चुकाने होंगे 10 हजार रुपए

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नई दिल्ली। सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसके तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर बड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है। ताजा संशोधन में जुर्माना 10 गुना कर दिया है और साथ में जेल का प्रावधान भी रखा गया है। इसके अलावा नियम तोड़कर बच निकलने वालों पर नकेल भी कसी जाएगी।

सड़क पर किया ऐसा तो देना होगा बड़ा जुर्माना

सड़क पर किया ऐसा तो देना होगा बड़ा जुर्माना

संशोधित विधेयक के तहत आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। बता दें कि पहले ये विधेयक राज्यसभा में लंबित था। दरअसल 16वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने का बाद ये निरस्त हो गया था। इस विधेयक में जो भी प्रावधान किए गए हैं वह कुल 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिश पर आधारित हैं।

नशे में गाड़ी चलाई तो 10,000 रुपये का जुर्माना

नशे में गाड़ी चलाई तो 10,000 रुपये का जुर्माना

वाहन का अनधिकृत इस्तेमाल करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना होगा। सड़क नियमों के पालन को लेकर अधिकारियों के आदेश का पालन न करने पर 500 रुपये की जगह 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा। खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर 1000 की जगह 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाई तो 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

बिना बीमा पॉलिसी चलाया वाहन तो होगा ऐसा

बिना बीमा पॉलिसी चलाया वाहन तो होगा ऐसा

बिना बीमा पॉलिसी के वाहन चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा बिना सीट बेल्ट या हेलमेट लगाए वाहन चलाया तो 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। कोई किशोर गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट कर देता है तो गाड़ी के मालिक अथवा अभिभावक को दोषी माना जाएगा और तीन साल की सजा के साथ 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

यह भी पढ़ें- 'नो हेल्मेट, नो पेट्रोल' के साथ अब लखनऊ में 'नो हेल्मेट, नो एंट्री', एसएसपी ने दिए आदेश

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English summary
Motor vehicle act amendment has double amount for breaking traffic rules
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