Motor vehicle act: आपके नाम का भी कटा हो सकता है चालान, ऐसे करें ऑनलाइन चेक
कहीं आपके नाम पर तो नहीं कट गया कोई चालान? ऐसे करें ऑनलाइन चैक
नई दिल्ली। सड़क पर वाहन चलाते समय अगर आप भी ट्रैफिक नियमों का पालन करने में लापरवाही बरतते हैं, तो अब जरा सावधान हो जाइए। 'मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019' आने के बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की रकम अब पहले से करीब 10 गुना ज्यादा कर दी गई है। एक सितंबर से लागू हुए इस अधिनियम के बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों पर लगाम भी कसनी शुरू हो गई है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने कई लोगों के 23 हजार रुपए से लेकर 59 हजार रुपए तक के चालान कट चुके हैं। कई बार हमें पता भी नहीं चलता और गलती से कोई ट्रैफिक नियम तोड़ने पर हमारे नाम पर चालान इश्यू हो जाता है। ऐसे में आप आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि कहीं आपके नाम पर कोई चालान तो पेंडिंग नहीं है। आइए जानते हैं कि कैसे चेक करें चालान की स्थिति।

आपके नाम पर चालान है या नहीं, ऐसे करें चेक
आपके नाम पर कोई चालान है या नहीं, यह चेक करने के लिए सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको एक छोटी सी विंडो दिखेगी, जिसमें Get Challan Details के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसपर क्लिक करने के बाद आप अपने वाहन के नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर से किसी एक विकल्प को चुनकर अपनी डिटेल भरें। वाहन या ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर के साथ आपको कैप्चा कोड भी भरना होगा। इसके बाद Get Detail पर क्लिक करें और आपको पता चल जाएगा कि आपके नाम पर कोई चालान है या नहीं। अगर आपके नाम पर कोई चालान है तो आप यहीं पर इसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं।

स्कूटी का कटा 23 हजार रुपए का चालान
आपको बता दें कि हाल ही में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर हरियाणा के गुरुग्राम में एक शख्स का 23 हजार रुपए का चालान कटा था। दरअसल दिनेश मदान नाम के इस शख्स ने ड्राइविंग के दौरान हेलमेट नहीं पहन रखा था। इसके अलावा उनके पास गाड़ी के डाक्यूमेंट्स भी नहीं थे। ट्रैफिक के नए नियम के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना हुआ। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी साथ में नहीं थी इसलिए 5 हजार का जुर्माना, इंश्योरेंस के कागज नहीं थे इसका दो हजार का जुर्माना और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था इसलिए 10 हजार का जुर्माना और हेलमेट नहीं पहनने की वजह से एक हजार का जुर्माना हुआ। इस तरह से उन पर कुल 23 हजार का चालान हुआ।

ट्रैक्टर चालक का कटा 59 हजार का चालान
इसके अलावा ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माना लगाए जाने के दो अन्य मामले भी हरियाणा के गुरुग्राम में ही सामने आए हैं। नियमों का उल्लंघन करने और जरूरी कागजात ना होने पर यहां एक ऑटो चालक के ऊपर 32500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं, शराब पीकर ट्रैक्टर चलाने पर एक शख्स का 59 हजार रुपए का चालान काटा गया। ट्रैक्टर चालक के पास भी वाहन से संबंधित कई जरूरी कागजात नहीं थे। आपको बता दें कि मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 का उद्देश्य सड़क यातायात के नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए कड़े दंड लागू करना है, जिससे सड़क दुर्घनाओं में कमी आ सके। आइए जानते हैं कि सड़क पर अब कौन सा नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना लगेगा।

ये हैं ट्रैफिक के नए नियम
ट्रैफिक नियम ---------- पुराना जुर्माना ---------- नया जुर्माना सामान्य
(धारा 177) ---------- 100 रुपए ---------- 500 रुपए
सीट बेल्ट ---------- 100 रुपए ---------- 1000 रुपए
नशे में ड्राइविंग ---------- 2000 रुपए ---------- 10000 रुपए
सड़क पर रेस लगाना ---------- 500 रुपए ---------- 5000 रुपए
बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना ---------- 500 रुपए ---------- 5000 रुपए
बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग ---------- 1000 रुपए ---------- 2000 रुपए
टू-व्हीलर पर ओवरलोडिंग ---------- 100 रुपए ---------- 2000 रुपये, 3 महीने के लिए लाइसेंस अयोग्य
ओवर स्पीडिंग ---------- 400 रुपए ---------- हल्की गाड़ियों पर 1000 और मध्यम दर्जे की गाड़ियाों पर 2000 रुपए
खतरनाक ड्राइविंग दंड ---------- 1000 रुपए ---------- 5000 रुपए तक
अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना ---------- 500 रुपए ---------- 2000 रुपए
बिना लाइसेंस अनाधिकृत गाड़ी चलाना ---------- 1000 रुपए ---------- 5000 रुपए
बिना परमिट की गाड़ी ---------- 5000 रुपए तक ---------- 10000 रुपए तक
लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन ---------- कोई नियम नहीं ---------- 25000 से 1 लाख रुपए
ओवरलोडिंग ---------- 2000 रुपए ---------- 20000 रुपए
यात्रियों की ओवरलोडिंग ---------- कोई नियम नहीं ---------- 1000 रुपए प्रति एक्सट्रा यात्री
बिना योग्यता के ड्राइविंग ---------- 500 रुपए ---------- 10000 रुपए
आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर ---------- कोई नियम नहीं ---------- 10000 रुपए
ओवरसाइज वाहन ---------- कोई नियम नहीं ---------- 5000 रुपए
जुवेनाइल द्वारा उल्लंघन ---------- कोई नियम नहीं ---------- संरक्षक /या मालिक को दोषी माना जाएगा, 3 साल की कैद के साथ 25000 रु जुर्माना, जेजे एक्ट के तहत जुवेनाइल पर मुकदमा चलेगा और गाड़ी का पंजीकरण रद्द होगा












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