'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिलेगी राहत या लगेगा झटका? सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई

'Modi surname' Defamation case: 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज (4 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी द्वारा गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा।

गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी। राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

‘Modi surname Defamation case

सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की अपील पर गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार से जवाब मांगा था और मामले को 4 अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए तय किया था।

पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था कि "सभी चोरों का एक जैसा सरनेम 'मोदी' कैसे है?" राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान यह टिप्पणी की थी।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा था, ''इस स्तर पर सीमित सवाल यह है कि क्या दोषसिद्धि पर रोक लगाई जानी चाहिए।''राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 111 दिनों तक पीड़ा झेली है, एक संसद सत्र खो दिया है और एक और सत्र खोने वाले हैं।

सिंघवी ने कहा कि हमें जल्दबाजी इसलिए है क्योंकि वायनाड निर्वाचन क्षेत्र, जहां से राहुल गांधी सांसद थे, उन्हें दोषी ठहराए जाने और मानहानि मामले में दो साल की सजा होने पर लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, अब वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है।

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