मोदी कैबिनेट ने लगाई 'आत्मनिर्भर भारत पैकेज' पर मुहर, PMVVY 3 साल के लिए बढ़ी

नई दिल्ली- केंद्रीय कैबिनेट ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से पैदा हुए हालात को संभालने के लिए मोदी सरकार की ओर से घोषित 'आत्म निर्भर भारत पैकेज' पर आधिकारिक मुहर लगा दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसके अलावा भी कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट बैठक की जानकारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल केएस धतवालिया ने विस्तार से दी है।

Modi cabinet approves Self-reliant India package, PMVVY extended for 3 years

आज की कैबिनेट बैठक में जो अहम निर्णय लिए गए हैं, उनमें प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को तीन साल के विस्तार देने का भी फैसला शामिल है। यह योजना बीते 31 मार्च तक के लिए ही लागू की गई थी, लेकिन अब इसे 31 मार्च, 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों की आय की सुरक्षा और उनके कल्याण से जुड़ी है। इसके अलावा कैबिनेट ने एमएसएमई सेक्टर और मुद्रा लोन धारकों के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 3 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त फंडिंग को भी मंजूरी दे दी है।

आत्म निर्भर भारत पैकेज को तहत हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से प्रवासी मजदूरों और जहां-तहां फंसे लोगों के लिए मुफ्त अनाज देने के फैसले पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। उधर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पीएम मोदी की अगुवाई में कोल और लिग्नाइट ब्लॉक से कोयले/लिग्नाइट को रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पर नीलामी के तरीके को अपनाने का रास्ता भी साफ कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपये की लागत वाली केंद्र द्वारा प्रायोजित नई स्कीम 'स्कीम फॉर फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज' को भी हरी झंडी दिखा दी है। यह अखिल भारतीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र के लिए लागू की जा रही है।

यही नहीं कैबिनेट ने नॉन-बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनियों और हाउसिंह फाइनेंस कंपनियों में लिक्विडिटी की स्थिति बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित नई लिक्विडिटी योजना को भी मंजूर कर लिया है। यही नहीं मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन कानून, 2019 की धारा 96 के तहत जम्मू और कश्मीर (राज्य के कानूनों का अनुकूलन) दूसरा आदेश, 2020 को पूर्वव्यापी (ex-post facto) मंजूरी दे दी है। इस आदेश ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सभी स्तर की नौकरियों में डोमिसाइल प्रावधानों के लागू होने के संबंध में आगे के लिए भी संशोधित कर दिया है।

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