गृह मंत्रालय ने चुनावी राज्यों के लिए अनलॉक-5 की गाइडलाइन में किया बदलाव, जानिए क्या हैं नए नियम

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने चुनावों के मद्देनजर 30 सितंबर को जारी किए गए अनलॉक-5 की गाइडलाइन में कुछ बदलाव किया है। यह बदलाव सिर्फ उन्हीं राज्यों में लागू होंगे जहां 15 अक्टूबर से पहले राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। बता दें कि कोरोना काल में यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव होने हैं। केंद्र की नई गाइडलाइन के मुताबिक राजनीतिक रैलियों में 100 से अधिक लोग इकट्ठा हो सकते हैं।

सिर्फ चुनावी जिलों में लागू होगी नई गाइडलाइन

सिर्फ चुनावी जिलों में लागू होगी नई गाइडलाइन

इसके अलावा अगर राजनीतिक बैठक किसी किसी भी बंद इमारत के अंदर है, तो वहां सिर्फ आधी संख्या में लोगों के उपस्थित होने की अनुमति है। ये नया एसओपी केवल उन जिलों के लिए हैं जहां चुनाव हो रहे हैं। केंद्र के अनुसार राज्य सरकार या जिला प्रशासन समुदाय की वर्तमान स्थिति के अनुसार दिशानिर्देश तैयार कर सकता है। बता दें कि 30 सितंबर को जारी गाइडलाइन में केंद्र ने कहा था कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक व अन्य कार्यक्रमों में 15 अक्टूबर, 2020 के बाद से कुछ शर्तों को साथ छूट दी है। हालांकि यह छूट कंटेन्मेंट जोन वाले इलाकों में लागू नहीं होगी।

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    बिहार समेत 11 राज्यों में उपचुनाव

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    गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 आयोजित करने की घोषणा की है। बिहार में एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव और 10 अन्य राज्यों में 55 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। गृह मंत्रालय के नए निर्देश में कहा गया है कि संबंधित राज्य सरकारें 15 अक्टूबर, 2020 से पहले किसी भी तारीख में 100 व्यक्तियों की मौजूदा सीमा से परे, राजनैतिक समारोहों को अनुमति दे सकती हैं।

    मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य

    मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य

    मंत्रालय ने निर्देश दिया कि यह छूट केवल उन विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों तक सीमित है, जहां चुनाव होने हैं। स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना है कि बंद स्थानों में राजनीतिक सभाओं के लिए हॉल की अधिकतम 50% क्षमता की अनुमति है। इसमें व्यक्तियों की अधिकतम सीमा 200 तक सीमित है। खुले स्थानों में राजनीतिक बैठकों के लिए कोई सीमा नहीं बताई गई है। गृह मंत्रालय के निर्देश में कहा गया है कि सभी परिस्थिति में COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभा के लिए आने वाले लोग फेस मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें।

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