कोरोना का असर: गृह मंत्रालय के अधिकारियों को वर्क फॉर होम का आदेश, 50% स्टाफ ही कर सकेंगे दफ्तर से काम

कोरोना का असर: गृह मंत्रालय के अधिकारियों को वर्क फॉर होम का आदेश, 50% स्टाफ ही कर सकेंगे दफ्तर से काम

नई दिल्ली, 16 अप्रैल: कोरोना वायरस को लेकर देश भर हालात बेकाबू हो रहे हैं। हर दिन देश में अब 2 लाख से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में भी महामारी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लगाया है। कोरोना के बढ़ते मामलों का असर केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) में भी देखने को मिला है। गृह मंत्रालय ने अपने अधिकारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि दफ्तर में 50 प्रतिशत स्टाफ ही काम करने के लिए आ सकते हैं। गृह मंत्रालय ने गुरुवार (15 अप्रैल) को अपने कर्मचारियों को घर से काम करने का ऑप्शन दिया है। इसके अलावा ऑफिस टाइमिंग में भी फेरबदल किया गया है।

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    जानिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के कौन से अधिकारी वर्क फॉर होम में रहेंगे?

    केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि अंडर सेक्रेटरी और उससे नीचे स्तर के अधिकारियों अब वर्क फॉर होम में काम करेंगे। जबकि 50 फीसदी लोग ही ऑफिस आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि उप सचिव और उससे अपर अधिकारी सुबह 9 से 10 बजे के बीच अलग-अलग वक्त पर दफ्तर आएंगे। ये आदेश 30 अप्रैल 2021 तक जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि जो अधिकारी कंटेनमेंट जोन से आते हैं, वो भी अपना काम घर से कर सकते हैं।

    आदेश में कहा गया है कि 9 से 10 बजे के बीच अलग-अलग वक्त पर अधिकारियों को इसलिए बुलाया जा रहा है कि ताकी लिफ्टों और गलियारों में ज्यादा भीड़ ना हो। लोग एक-दूसरे के संपर्क में आने से बच सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है टाइम मैनजे करने का काम रोस्टर सिस्टम डिवीजनल या विंग हेड का होगा। वो इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि 50 फीसदी स्टाफ भी एक साथ दफ्तर ना पहुंचे।

    गृह मंत्रालय के अलावा इन विभागों में भी वर्क फॉर होम

    केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलावा इसी तरह के निर्देश अन्य केंद्रीय मंत्रालयों जैसे सूचना और प्रसारण, कॉर्पोरेट मामलों और डीओपीटी द्वारा भी वर्क फॉर होम का आदेश जारी किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने सर्कुलर में कहा है कि सचिव स्तर तक के 50 फीसदी अधिकारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जा रही है। बाकी 50% स्टाफ दफ्तर से काम कर सकते हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भी 67% कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमित दी है।

    आदेश में ये भी कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम में काम करने वाले कर्मचारी हर समय टेलीफोन या सोशल मीडिया के माध्यम से ऑफिस के अधिकारियों के साथ जुड़े रहेंगे। ऑफिस आने वाले सभी अधिकारियों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा।

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