अच्छा दूल्हा नहीं ढूंढ पाई मेट्रिमोनियल एजेंसी, अब डॉक्टर को वापस करेगी 50 हजार रुपये
मोहाली। किसी ने सच ही कहा है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, अगर धरती पर जोड़ी बनाने के प्रयास हों तो परिणाम हमेशा अच्छे नहीं आते हैं। ऐसा ही कुछ एक मेट्रिमोनियल एजेंसी (दूल्हा और दुल्हन ढूंढने वाली कंपनी) के साथ भी हुआ है। वह अपनी एक डॉक्टर ग्राहक के लिए अच्छा दूल्हा ढूंढ पाने में नाकाम रही है।

जिसके बाद अब जिला उपभोक्ता फोरम ने एजेंसी से कहा है कि वह 9 फीसदी ब्याज के साथ डॉक्टर को 50 हजार रुपये, मुकदमेबाजी का खर्च और मुआवजे के तौर पर 12 हजार रुपये दे।
दरअसल मोहानी के रहने वाले सुरेंद्र पाल सिंह ने फोरम में एजेंसी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि वेडिंग विशेज नाम की एजेंसी ने उनसे तब संपर्क किया जब उन्होंने अखबार में अपनी डॉक्टर बेटी के लिए एक अच्छा दूल्हा ढूंढने के लिए आवेदन किया था। ये बात साल 2017 की है।
डॉक्टर एजेंसी के दावों से प्रसन्न हो गई थीं और उसे 50 हजार रुपये देने के बाद एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्हें रॉयल मेंबर नाम की श्रेणी में पंजीकृत किया गया था। एजेंसी ने डॉक्टर और उनके परिवार को आश्वासन दिया कि वह अकाउंट में 18 प्रोफाइल अपलोड करके 9 महीने के भीतर एक अच्छा लड़का ढूंढ देंगी।

दूल्हे के साथ ये प्रोफाइल मेल नहीं हो पाई
हालांकि, किसी भी दूल्हे के साथ ये प्रोफाइल मेल नहीं हो पाई, जिसके चलते चहल नामक डॉक्टर ने समझौते को समाप्त कर दिया और ब्याज के साथ अपने पैसों की वापसी की मांग की। अपने जवाब में, एजेंसी ने कहा कि ग्राहक को 100% आश्वासन के बिना समझौते के अनुसार प्रोफाइल को आगे बढ़ाया गया था।

कोर्ट ने एजेंसी को लगाई फटकार
तर्कों को सुनने के बाद, फोरम ने कहा, 'ये सभी बेतुके प्रोफाइल शिकायतकर्ता के लिए बेकार थे। इन सबसे शिकायतकर्ता का कीमती समय न केवल बर्बाद हुआ है, बल्कि उन्हें मानसिक पीड़ा भी पहुंची है। दूसरा पक्ष (एजेंसी) उस लड़की के लिए एक उपयुक्त मैच नहीं तलाश पाया, इससे पता चलता है कि उनकी पेशेवर सेवा बुरी तरह से विफल रही है, जिससे लड़की की शादी तय करने में देरी हुई है।'

ब्याज सहित पैसा वापस करने का आदेश
एजेंसी को निर्देश दिया गया कि वह 26 सितंबर, 2017 से ब्याज के साथ पैसे वापस करे, जब तक वसूली नहीं हो जाती, तब तक ब्याज बढ़ता जाएगा। 7 हजार रुपये की राशि का भुगतान सेवा में कमी के कारण मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए मुआवजे के रूप में किया जाए और मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में पांच हजार रुपये का भुगतान किया जाए।
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