केरल के बाद कर्नाटक की युवती ने कहा: मर्जी के खिलाफ शादी करा रहे हैं घर वाले, सुप्रीम कोर्ट से हिन्दू मैरिज एक्ट में बदलाव की मांग
केरल के बाद कर्नाटक की युवती ने कहा: मर्जी के खिलाफ शादी करा रहे हैं घर वाले, सुप्रीम कोर्ट से हिन्दू मैरिज एक्ट में बदलाव की मांग
नई दिल्ली। केरल की हादिया के बाद आज कर्नाटक की एक युवती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 26 वर्षीय युवती ने याचिका दाखिल कर कहा है कि उसके घर वाले बिना उसकी मर्जी के बिना शादी कराना चाहते हैं। युवती सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इतना ही नहीं युवती ने हिन्दू मैरिज एक्ट को भी चुनौती दी है। युवती ने कहा है कि इस एक्ट में एक लड़की से मंजूरी लेने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि युवती को उचित सुरक्षा दी जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र से कर्नाटक की महिला को सुरक्षा प्रदान करने को कहा है, जिसने आरोप लगाया है कि उनकी सहमति के बिना उनकी शादी कर दी जाएगी। महिला, जो वर्तमान में दिल्ली में है और दिल्ली आयोग के महिला द्वारा उशकी मदद की जा रही है। युवती ने इस विवाह के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम के कुछ प्रावधानों को खत्म करने की मांग की है कि दुल्हन या दूल्हा की सहमति कानून में अनिवार्य नहीं है ।
इस याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, न्यायाधीष एमएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने की। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।












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