शादी के बाद सभी धर्म के लोगों का विवाह पंजीकरण अनिवार्य
योगी सरकार यूपी में विवाह के बाद शादी को पंजीकृत कराना किया अनिवार्य, देना होगा पति-पत्नी को आधार नंबर
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गुड गवर्नेंस की दिशा में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। इस दिशा में योगी सरकार ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया है वह यह कि अब उत्तर प्रदेश में विवाह के बाद विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। प्रदेश की कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब प्रदेश में हर धर्म के लोगों को विवाह के बाद विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

सिर्फ एक राज्य को छोड़ अब पूरे देश में लागू
यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने संविधान के अनुसार विवाद पंजीकरण नियमावली बनाई है, यह नियमावली उत्तर प्रदेश और नागालैंड को छोड़कर पूरे देश में लागू है। लिहाजा कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी देते हुए प्रदेश में भी इसे लागू करने का फैसला किया है।

ऑनलाइन उपलब्ध होगी सुविधा
सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि इस फैसले को लागू कराने का जिम्मा महिला बाल विकास विभाग को दिया गया है, साथ ही स्टांप और निबंध विभाग इसका क्रियांन्वयन कराएगा। विवाह को पंजीकरण कराने की सुविधा ऑनलाइन पोर्टल के जरिए लोगों को मुहैया कराई जाएगी। यहां सभी विवाह करने वालों को अपना पंजीकरण कराना होगा, साथ ही पति-पत्नी की तस्वीर को भी यहां दिखाना होगा।

पति-पत्नी में से एक का यूपी का होना आवश्यक
यूपी सरकार जल्द ही इस फैसले को लागू करने के लिए शासनादेश जारी करेगी। विवाह को पंजीकृत कराने में सिर्फ 10 रुपए लगेंगे। इसके पंजीकरण में पति-पत्नी में से किसी एक का यूपी का निवासी होना अनिवार्य है, आवेदन पत्र में आधार नंबर दर्ज करना भी अनिवार्य है, ऐसे में तमाम दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अपने आप ही विवाह पंजीकृत हो जाएगा।

दूसरी शादी का भी कराना होगा पंजीकरण
यूपी सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि विवाह को पंजीकरण का कराने का फैसला तमाम धर्म के लोगों से बात करने के बाद लिया गया है। कुछ लोगों ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि निकाहनामे पर फोटो नहीं होती, इसके जवाब में तर्क दिया गया कि जब आप पैन कार्ड, लाइसेंस, राशन कार्ड पर अपनी तस्वीर लगा सकते हैं तो पंजीकरण कराते समय क्यों नहीं, जिसके बाद लोग मान गए। नए नियम के अनुसार अगर आपने दूसरी, तीसरी या चौथी शादी भी की है तो भी आपको पंजीकरण कराना होगा, यह नहीं हिंदुओं पर भी लागू होगा ।












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