Coronavirus Guidelines: कंटेनमेंट जोन में बंद रहेंगी सभी दुकानें, जारी हुई नई गाइडलाइंस

Coronavirus Guidelines: कंटेनमेंट जोन में बंद रहेंगी सभी दुकानें, जारी हुई नई गाइडलाइंस

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। नवंबर 2020 में फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद कोरोना वायरस के नए मामलों में बहुत बड़ी तेजी आई है। गृह मंत्रालय ने कोरोना की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। वहीं राज्यों का परामर्श दिया कि वो अपने हिसाब से नाइट कर्फ्यू का फैसला ले सकते हैं। वहीं अब स्वास्थ मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है।

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     Markets in containment zones to remain shut: Health Ministry issues new guidelines

    कोरोना वायरस महामारी के बीच दुकानों को लेकर केंद्रीय हेल्थ मिनिस्ट्री की नई गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में दुकानें बंद रहेंगी। सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में बाजार को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के बाजारों को खोला जा सकेगा।

    हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक हाई रिस्क जोन में दुकानदारों को दुकानें की इजाजत नहीं है। वहीं बाकी जगहों पर दुकानदारों को दुकान खोलने से पहले सभी जगहों को सैनेटाइज करना है। वहीं बच्चों बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को घरों में रहने की सलाह दी गई है। लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी गई है।

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