काटजू ने कहा NDTV पर बैन गैर कानूनी, सिर्फ रिपोर्टिंग की
मार्कण्डेय काटजू ने कहा है कि NDTV ने सिर्फ रिपोर्टिंग की थी, लाइव कवरेज नहीं।
नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया पर एक दिन का बैन लगाने के फैसले को लेकर पूरे देश में बड़ी आलोचना हो रही है।
बताया जा रहा है कि चैनल ने कथित तौर पर पंजाब स्थित पठानकोट में हुए हमले के दौरान 'रणनीतिक रूप से संवेदनशील जानकारी' का खुलासा कर दिया था।
इसी वजह से सरकार ने आगामी 9 नवंबर को 00.01 से 10 तारीख तक के लिए ऑफ एयर रहने को कहा है।

काटजू ने लिखा
इस मुद्दे पर शनिवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश मार्कण्डेय काटजू ने बैन को गैर कानूनी करार देते हुए लिखा है कि 'मैंने अभी एनडीटीवी के रवीश कुमार से बातचीत की है। मैंने उन्हें बताया कि यह बैन गैर कानूनी है।'
काटजू ने यह बातें अपने ब्लॉग सत्यम ब्रूयात में लिखी है।
शनिवार को अपने ब्लॉग में काटजू ने केबल टीवी केबल नेटवर्क रूल 1994 के तहत रूल नंबर 6 (1) (P) का जिक्र करते हुए लिखा है कि कानून के मुताबिक कोई भी प्रोग्राम केबिल सर्विस पर नहीं लिया जाएगा जो सुरक्षा बलों की ओर से किए जा रहे किसी आतंक विरोधी ऑपरेशन की लाइव कवरेज होगा, मीडिया सिर्फ वही प्रसारित कर सकता है जो ऑपरेशन खत्म होने के बाद सरकार जानकारी देगी।
लाइव कवरेज का मतलब है
काटजू ने लिखा है कि 'लाइव कवरेज का मतलब होता है उन दृश्यों को दिखाना जब सुरक्षा बल तलाशी कर रहे हो या आतंकियों की तलाश कर रहे हों या फिर उनके साथ लड़ रहे हों।'
काटजू ने लिखा है कि 'आतंक विरोधी ऑपरेशन की सिर्फ रिपोर्टिंग करना लाइव कवरेज नहीं है।'
लिखा गया है कि NDTV ने सिर्फ आतंकी ऑपरेशन की रिपोर्टिंग की थी लेकिन ऐसा कोई दृश्य नहीं दिखाया था जिसमें सुरक्षा बल आतंकियों का पीछा कर रहे हों या उनके साथ लड़ रहे हों। इसलिए ऐसा कोई लाइव कवरेज नहीं है। ऐसे में यह बैन स्पष्ट तौर पर गैर कानूनी है।'












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