Malegaon blast case 2008: सुनवाई के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने NIA से मांगा शेड्यूल

नई दिल्ली। मालेगांव ब्लास्ट केस 2008 का बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनआईए से सुनवाई के लिए शेड्यूल मांगा है। इसके लिए एनआईए को हाईकोर्ट ने दो हफ्ते का समय दिया है। जस्टिस रंजीत मोरे और भारती डांगरे की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट आरोपी समीर कुलकर्णी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, इसी दौरान कोर्ट ने एनआईए से यह शेड्यूल मांगा है। बता दें के समीर कुलकर्णी ने हाल ही में याचिका दायर की थी और उसने मांग की थी की मामले की सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग हो।

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दरअसल मालेगांव ब्लास्ट केस की नियमित सुनवाई होनी है। कुलकर्णी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को जल्द सुनवाई का आदेश दिया है। बता दें कि इस मामले के 11 वर्ष के बाद भी इसकी सुनवाई आजतक पुरी नहीं हो सकी है। कुलकर्णी ने आरोप लगाया है कि आजतक इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी है। कुलकर्णी ने कका कि मैं हर रोज इसी उम्मीद से निकलता हूं कि कुछ गवाह होंगे जो अपना बयान नदेंगे। मैं हर रोज कोर्ट में सुबहर 11 बजे से शाम 5 बजे तक रहता था। जज और मैं यहां 11 बजे से पहले पहुंच जाते थे, लेकिन कोई भी गवाह सामने नहीं आता था। जिसकी वजह से कुछ ही मिनट में ट्रायल स्थगित हो जाता था। लिहाजा कुलकर्णी ने इस पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की है।

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