महाराष्ट्र: मराठा आरक्षण के लिए अध्यादेश को राज्यपाल से मिली मंजूरी
नई दिल्ली। महाराष्ट्र के गवर्नर सी विद्यासागर राव ने आज पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में मराठा छात्रों को आरक्षण देने के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) आरक्षण अधिनियम, 2018 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसी के साथ आज से यह लागू भी हो गया है। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को आरक्षण अधिनियम, 2018 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश का मंजूरी दी थी।
जिसके बाद आज इस अध्यादेश का राज्यपाल की ओर से हरी झंडी मिल गई है। अध्यादेश को राज्यपाल की ओर से मंजूरी मिलने के बाद अब अब शैक्षिक वर्ष 2019 - 20 से एसईबीसी वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों को इसका लाभ मिलेगा साथ ही NEET या किसी अन्य राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आवश्यकता वाले अंडर-ग्रेजुएट पाठ्यक्रम शामिल हैं।
There shall now be reservations in favour of the candidates belonging to SEBC classes from the educational year 2019 – 20 and also for admissions to other educational courses including under-graduate courses requiring the passing of the NEET or any other National Entrance Test. https://t.co/GhyWPAFLiy
— ANI (@ANI) May 20, 2019
बता दें कि बंबई उच्च न्यायालट की नागपुर पीठ ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में मराठा समुदाय के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण इस पर आधार पर नामंजूर कर दिया था कि प्रवेश प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो चुकी है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी दिए जाने के बाद महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि अध्यादेश का मसौदा राज्यपाल को भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश से उन छात्रों को राहत मिलेगी जो मराठा आरक्षण के तहत दाखिला चे चुका है।
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