मद्रास HC ने जस्टिस कर्णन को दी सशर्त जमानत, आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हुए थे गिरफ्तार
चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस कर्णन को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। जस्टिस कर्णन को जज औ महिला कोर्ट स्टाफ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो जारी करने के आरोप में बीते साल दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि जस्टिस कर्णन ने मद्रास हाईकोर्ट और कोलकाता हाईकोर्ट में अपनी सेवाएं दी हैं। रिटायर होने के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें वह जज, उनके परिवार और कोर्ट के अधिकारियों के खिलाफ आपत्त्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति कर्णन द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी बार जमानत याचिका दायर करने के बाद जमानत दी गई। इससे पहले उन्होंने पिछले महीने जमानत पर रिहा होने के लिए आवेदन किया था जिसे खारिज कर दिया गया था। न्यायमूर्ति वी भारतीदासन ने जस्टिस कर्णन को 50000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। कोर्ट ने जमानत देते हुए यह भी कहा कि जब भी आवश्यक्ता होगी वो कोर्ट के समक्ष उपस्थित होंगे और जांच एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे।
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