तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर रोक को मद्रास हाईकोर्ट ने रखा बरकरार

चेन्नई। तमिलनाडु में जारी सियासी उठापटक के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर रोक को बरकरार रखा है। कोर्ट ने अगले आदेश तक सदन में फ्लोर टेस्ट पर लगाई गई रोक को बरकरार रखने का आदेश दिया है।

तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर रोक HC ने रखा बरकरार

मद्रास हाईकोर्ट में मामले पर 4 अक्टूबर को सुनवाई

मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान एआईएडीएमके 18 बागी विधायकों को अयोग्य करार देने के स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट से इस फैसले के बाद ये विधायक अयोग्य बने रहेंगे। इसके साथ-साथ मद्रास हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि अगले आदेश तक खाली हुए 18 विधानसभा क्षेत्रों में कोई भी चुनावी अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट में अब 4 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी। सभी दलों को तब तक इस मुद्दे पर अपने जवाब दर्ज कराने का आदेश कोर्ट ने दिया है।

साथ ही हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर रोक बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले का सीधा असर दिनाकरन खेमे को होगा, कोर्ट का ये फैसला उनके लिए झटका है। बता दें कि प्रदेश की सत्ताधारी एआईएडीएमके के 18 बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य घोषित कर दिया था। ये सभी विधायक पार्टी के निष्कासित महासचिव टीटीवी दिनकरन के समर्थक हैं।

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