पुडुचेरी में स्थगित हो सकते हैं विधानसभा चुनाव ? हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा सवाल
चेन्नई। पुडुचेरी में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है लेकिन अब इस पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या केंद्र शासित राज्य में 6 अप्रैल को होने वाला विधानसभा चुनाव स्थगित किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने ये सवाल एक मामले की सुनवाई के दौरान किया है जिसमें बीजेपी की पुडुचेरी यूनिट पर वोटरों के आधार की जानकारी हासिल करने का आरोप है। हाईकोर्ट ने इस मामले में गंभीर जांच की जरूरत बताई है।
आरोप
लगाने
से
नहीं
स्थगित
कर
सकते
चुनाव-
आयोग
निर्वाचन
आयोग
ने
कोर्ट
में
दायर
अपने
जवाब
में
कहा
है
कि
आरोप
लगाने
भर
से
मतदान
स्थगित
नहीं
किया
जा
सकता
है
लेकिन
साथ
ही
कोर्ट
को
ये
भी
बताया
कि
बीजेपी
को
इस
मामले
में
कारण
बताओ
नोटिस
जारी
किया
गया
है।
चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस सेंथिलकुमार की पीठ ने डीवाईएफवाई की पुडुचेरी यूनिट के प्रमुख ए आनंद की जनहित याचिका पर ये सवाल उठाया। मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है।
कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से सवाल किया कि बीजेपी के ऊपर आरोप हैं कि वह अवैध रूप से आधार डेटा का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही है ऐसे में मामले की जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती है क्या तब तक 6 अप्रैल को केंद्र शासित क्षेत्र में होने वाला चुनाव स्थगित किया जा सकता है ?
क्या
है
आरोप
?
याचिकाकर्ता
ने
आरोप
लगाया
है
कि
बीजेपी
की
पुडुचेरी
यूनिट
ने
अवैध
रूप
से
मतदाताओं
का
आधार
डेटा
हासिल
कर
लिया
है
और
इसके
आधार
पर
चुनाव
क्षेत्रों
में
कई
सारे
व्हाट्सएप
ग्रुप
बना
लिए
हैं
जिससे
प्रचार
किया
जा
रहा
है।
चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील जी राजागोपालन ने कहा कि मामले में जवाब देने के लिए बीजेपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि इस दौरान पुलिस को पूरी छूट थी कि वह इस बात की जांच करे कि बीजेपी के पास मतदाताओं के फोन नंबर कैसे मिले ? उन्होंने कहा कि केवल आरोप लगा देने से चुनाव स्थगित नहीं किए जा सकते हैं।
वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने उनके मुवक्किल को प्रताड़ित किया है। बेंच ने चुनाव आयोग को मामले की जांच कर 31 मार्च तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
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